Sunday, December 21, 2025
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पुलिस अधीक्षक ने 11 तस्करों पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत कसा शिकंजा

देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)। जिले में अपराध नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पुलिस अधीक्षक विक्रान्त वीर ने सोमवार को 11 पशु तस्करों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। यह कार्रवाई पुलिस द्वारा अपराधियों पर नकेल कसने और पशु तस्करी जैसे संगीन अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए की गई है। इस गिरोह का लीडर ऋषिमुनी सिंह पुत्र प्रह्लाद सिंह है, जो नरसिंहडाड़ थाना मईल का निवासी है। पुलिस के अनुसार यह गिरोह लंबे समय से संगठित रूप से पशु तस्करी में संलिप्त था। ऋषिमुनी सिंह के साथ गिरोह के अन्य सदस्य उदयभान गोड़, हरिकेश यादव, राजन यादव उर्फ सत्यपाल यादव, कृष्ण उर्फ कृष्णा यादव, निखिल उर्फ निकिल, शेरू उर्फ दीनदयाल यादव, भोलू यादव, सोनू यादव, राजेश यादव और सियाराम गुप्ता भी इस अपराध में शामिल पाए गए हैं। इन सभी के खिलाफ मईल और भाटपार रानी थानों में गंभीर धाराओं के तहत कई मामले दर्ज हैं। गिरोह लीडर ऋषिमुनी सिंह पर गोवध निवारण अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत छह से अधिक मामले दर्ज हैं। इसके अतिरिक्त अन्य सदस्यों पर भी गौहत्या और पशु क्रूरता से संबंधित अनेक मामलों में एफआईआर पंजीकृत हैं। उदयभान गोड़, हरिकेश यादव, और राजन यादव जैसे सदस्य भी पुलिस रिकॉर्ड में कई गंभीर मामलों में आरोपी हैं। इन मामलों में गौहत्या निवारण अधिनियम की धाराएं प्रमुख हैं। पुलिस अधीक्षक विक्रान्त वीर ने बताया कि इस गिरोह के खिलाफ उत्तर प्रदेश गैंगेस्टर अधिनियम के तहत मामला पंजीकृत किया गया है। यह कानून संगठित अपराध करने वाले गिरोहों पर नकेल कसने के लिए बनाया गया है।

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