गोरखपुर (राष्ट्र की परम्परा)। दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में आवेदन करते समय पिता या अभिभावक के स्थान पर स्वयं का आय प्रमाण पत्र लगाने वाले सामान्य, अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को बुधवार से सुधार का मौका मिल रहा है। 10 फरवरी तक पोर्टल पर अपना आय प्रमाण पत्र हटा कर पिता या अभिभावक का आय प्रमाण पत्र अपलोड कर रहे हैं।
समाज कल्याण निदेशालय ने इस बार छात्रवृत्ति आवेदन करते समय पिता या अभिभावक का आय प्रमाण पत्र लगाने का आदेश दिया था। इसके बाद भी आवेदन करते समय प्रदेश भर के हजारों की संख्या में छात्रों ने स्वयं के नाम से बने आय प्रमाण पत्र से आवेदन पत्र कर दिया था। ऐसे छात्रों को आवेदन में संशोधन का छह दिन तक का अवसर मिल रहा है। ऐसे समस्त छात्र चाहे वह अपने कोर्स के किसी भी वर्ष में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर रहे हों या प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष में हो या कोर्स के अंतिम वर्ष में हो वह अपने माता-पिता या अभिभावक के नाम से बने आय प्रमाण पत्र को छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में संशोधित कर फाइनल प्रिंट निकाल कर कालेज जमा कर सकते हैं।
गोरखपुर के जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह का कहना है कि कई छात्रों ने गलत आय प्रमाण पत्र अपलोड किया है। ऐसे छात्रों के लिए पोर्टल खुला है। ऐसे आवेदक माता-पिता या अभिभावक का आय प्रमाण पत्र अपलोड कर आवेदन कर लें।
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