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राज्य सूचना आयोग लखनऊ ने जिला पूर्ति अधिकारी को किया तलब

महराजगंज(राष्ट्र की परम्परा)। जनपद के सदर ब्लाक अंतर्गत ग्राम पंचायत बागापार के निवासिनी कौशल्या देवी द्वारा खाद्य एवं रसद विभाग में ग्राम पंचायत से सम्बंधित सूचना मांगी गई थी लेकिन आज तक उपलब्ध नहीं किया गया। कौशल्या देवी ने पुनः वाद संख्या- एस- 4/713/पुनः/2023 व अपील संख्या एस-4/2944//2022 के तहत याचिका दायर किया है जिसमें राज्य सूचना आयोग लखनऊ ने 29 जनवरी को महराजगंज जिला पूर्ति अधिकारी को तलब किया है
प्राप्त जानकारी के अनुसार सदर ब्लाक के ग्राम पंचायत बागापार के निवासिनी कौशल्या देवी द्वारा खाद्य एवं रसद विभाग में ग्राम सभा के कोटेदार जनार्दन से सम्बंधित सूचना मांगी गई थी लेकिन विभागीय अधिकारियों की लापरवाही बरतने के कारण आज तक उपलब्ध नहीं कराया गया जिसको ग्राम पंचायत की कौशल्या देवी ने पुनः वाद संख्या- एस- 4/713/पुनः/2023 व अपील संख्या एस- 4/2944//2022 के तहत याचिका दायर किया है। उक्त के क्रम में राज्य सूचना आयोग लखनऊ ने महराजगंज के जिला पूर्ति अधिकारी को तलब किया है।आयोग के डॉ. दिलीप कुमार अग्निहोत्री ने राज्य सूचना आयुक्त को अपने आदेश पत्र में लिखा है कि प्रार्थिनी के वाद को पुकारा गया। पत्रावली पेश हुई। प्रार्थिनी के प्रतिनिधि नितिन सिंह, अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रार्थिनी कौशल्या देवी द्वारा आयोग में 20 अक्टूबर 2023 को पुनर्स्थापना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें उनके द्वारा अपने पक्ष को प्रस्तुत करने हेतु एक अवसर की मांग की गयी है। प्रार्थिनी के पुनः सुनवाई प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उभय पक्षों को नोटिस जारी किया जाय और विपक्षी जनसूचना अधिकारी जिला पूर्ति अधिकारी जनपद महराजगंज को निर्देशित किया है कि प्रार्थिनी के मूल आवेदन पत्र 09 सितंबर 2021 के क्रम में वांछित सूचनाये एक सप्ताह के अन्दर पंजीकृत डाक के माध्यम भेजते हुए आयोग को अवगत करायें। अन्यथा जनसूचना अधिकारी स्पष्टीकरण देगें कि अपीलार्थी को सूचना क्यों नहीं दी। क्यों न उनके विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (1) के तहत दंण्डात्मक कार्यवाही की जाये। अगली तिथि पर जनसूचना अधिकारी स्वयं उपस्थित हो। अगली सुनवाई 27 अगस्त 2024 को हुई थी जिसमे जिला पूर्ति अधिकारी ने प्रतिनिधि भेजा था।जिस पर राज्य सूचना आयोग ने स्वय जिला पूर्ति अधिकारी को 17 नवंबर 2024 को पेश होने को कहा था लेकिन सुनवाई न होने से 29 जनवरी 2025 को पेश होकर वांछित सूचनाएं उपलब्ध करने का आदेश दिया है।

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