कुशीनगर (राष्ट्र की परम्परा)अपर जिला मजिस्ट्रेट (न्यायिक),प्रेम कुमार राय द्वारा गुंडा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत लोक शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कड़ा कदम उठाया गया है। संबंधित प्रकरणों में अभियुक्तों के विरुद्ध जमानती वारंट जारी होने के बावजूद न्यायालय में उपस्थित न होने तथा गंभीर अपराधों में संलिप्त पाए जाने के कारण उन्हें 06 माह की अवधि के लिए जनपद की सीमा से निष्कासित (जिला बदर) किया गया है।
जिला बदर किए गए अभियुक्तों में मनोज निषाद पुत्र हीरा निषाद, निवासी तुर्कवलिया, थाना सेवरही –को जनपद देवरिया के लिए। राम एकबाल यादव उर्फ रामइकबाल पुत्र स्व. तिला यादव, निवासी कोईदहा, थाना तरयासुजान –को जनपद देवरिया, अभिषेक यादव उर्फ राकेश पुत्र लल्लन, निवासी दनियाडी, थाना तरयासुजान को जनपद देवरिया, इमामुल उर्फ इमामुद्दीन उर्फ बिहारी पुत्र मजीद उर्फ अदालत, निवासी परसौनी खुर्द, थाना रामकोला को जनपद महाराजगंज,
फिरदौस उर्फ पप्पू पुत्र साबिर अली, निवासी सरिसवा, थाना तुर्कपट्टी को जनपद देवरिया,
अब्दुल हसन पुत्र मुस्ताक, निवासी हरिहरपट्टी, थाना रामकोला को जनपद महाराजगंज, अन्सार पुत्र इब्राहीम, निवासी बसहिया उर्फ बनवीरपुर, थाना कोतवाली पडरौना को जनपद महाराजगंज के लिए जिला बदर किया गया है।
एडीएम न्यायायिक द्वारा गुंडा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत 07 अभियुक्त को किया गया जिला बदर
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