संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर व अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महेंद्र कुमार सिंह की संयुक्त अध्यक्षता में कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के सम्बन्ध में कलेक्ट्रेट सभागार में सेमीनार का आयोजन किया गया।
सेमिनार के दौरान जिलाधिकारी व अपर जिला जज द्वारा सभी विभागों से आंतरिक परिवाद समिति गठित करने हेतु विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है।
सेमिनार में बताया गया कि आंतरिक परिवाद समिति चार सदस्यीय होगी, जिसमें पीठासीन (वरिष्ठ) महिलाधिकारी होगी। दो सदस्य महिलाओं की समस्याओं की जानकारी रखने हेतु एवं एक सदस्य किसी एनजीओ से होगी। कम से कम आधे सदस्य महिलाएं होगीं।
सेमिनार में बताया गया कि जिले स्तर पर स्थानीय समिति का गठन किया जा चुका है। सभी कार्यालयों में जहाँ दस से अधिक व्यक्ति कार्य करते हैं वहाँ पर आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया जाना आवश्यक है।
सेमिनार के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी कार्यालय में कार्यरत महिला कर्मी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सेमिनार में लैंगिक समानता एवं लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा करते हुए उपस्थित लोगों को जानकारी से अवगत कराया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/अपर जिला जज महेंद्र कुमार सिंह द्वारा कार्य स्थल पर महिलाओं के साथ उत्पीड़न अधिनियम के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) जयप्रकाश, मुख्य विकास अधिकारी संत कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक शशि शेखर सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ रामानुज कनौजिया, जिला विकास अधिकारी सुरेश चंद्र केसरवानी, परियोजना निदेशक संजय कुमार नायक, उपायुक्त एनआरएलएम जीशान रिजवी, उपायुक्त मनरेगा प्रभात द्विवेदी, उप जिलाधिकारी सदर शैलेश दुबे, उप जिलाधिकारी मेहदावल अरुण कुमार, उप जिलाधिकारी धनघटा उत्कर्ष श्रीवास्तव, जिला प्रोबेशन अधिकारी डॉ. श्वेता त्रिपाठी, एआरटीओ प्रियंबदा सिंह सहित संबंधित अधिकारी आदि उपस्थित रहे।
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