
देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)
अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) जैनेन्द्र सिंह ने आगामी धार्मिक उत्सवों (महावीर जयंती, डॉ॰ भीमराव अम्बेडकर जन्म दिवस, गुडफ्राइडे, बुद्ध पूर्णिमा एवं ईदुज्जुहा) एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान शांति बनाए रखने हेतु प्रशासनिक आदेश जारी किया है। यह आदेश भा०ना०सु०सं०-2023 की धारा-163 के अंतर्गत 10 अप्रैल से 09 जून, 2025 तक के लिए प्रभावी रहेगा।
यह आदेश निर्धारित प्रतिबंधों के साथ जारी किया गया है। लाउडस्पीकर तथा अन्य ध्वनि उपकरणों का उपयोग निर्धारित डेसिबल मानक के अनुसार किया जाएगा ताकि किसी भी नागरिक को असुविधा न हो। धार्मिक स्थलों की सुरक्षा एवं साम्प्रदायिक सौहार्द सुनिश्चित करने के लिए किसी भी धार्मिक स्थल को क्षति पहुँचाने या साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाने से रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। बिना उचित अनुमति के अस्त्र-शस्त्र या विस्फोटक पदार्थ रखने की सख्त मनाही की गई है, जबकि सुरक्षा उपायों के तहत कुछ विशेष परिस्थितियों में (जैसे सिख समुदाय के कृपाण, वृद्ध, दिव्यांग या बीमार व्यक्ति के लाठी) छूट प्रदान की गई है।
सोशल मीडिया, एसएमएस, व्हाट्सएप मैसेज या किसी अन्य माध्यम से अफवाहें फैलाने तथा धार्मिक उन्माद पैदा करने वाले संदेशों के प्रसार पर भी रोक लगाए गई है। परीक्षा केंद्रों के आस-पास 100 मीटर की दूरी में भीड़ से बचाव हेतु विशेष प्रबंध किए गए हैं। परीक्षा समाप्ति तक अभ्यर्थियों और प्रश्न पत्रों को केंद्र से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, केंद्र के 1 किमी की परिधि में फोटो कैमरा एवं स्कैनर के संचालन पर भी प्रतिबंध रहेगा।
अपर जिला मजिस्ट्रेट ने यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया है और कहा है कि उल्लंघन की स्थिति में भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा-223 के तहत कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। संबंधित सभी व्यक्तियों एवं संगठनों से अपेक्षा की गई है कि वे उपरोक्त दिशानिर्देशों का पूर्ण पालन करें।
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