Saturday, February 7, 2026
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जिले में 23 नवंबर के लिये धारा 144 लागू

देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)
अपर जिला मजिस्ट्रेट(प्रशासन) गौरव श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के माध्यम से आयोजित होने वाली परीक्षाओं के सफल एवं शान्तिपूर्ण संचालन हेतु जनपद में 23 नवंबर के लिये धारा 144 लागू किया गया है।
प्रतिबंधों व शर्तो का विवरण देते हुए उन्होंने बताया है कि परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 100 मीटर की परिधि में 5 या 5 लोग एकत्रित नहीं होगें। परीक्षा केंद्रों के आस पास ध्वनि विस्तारण यंत्रों का प्रयोग तथा परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन अन्य संचार संबंधी उपकरण एवं आईटी गजेट्स ले जाना पूर्णतया प्रतिबंधित होगा। परीक्षा की समाप्ति तक किसी भी अभ्यर्थी अथवा प्रश्न पत्र को परीक्षाकेन्द्र से बाहर न जाना प्रतिबंधित होगा। परीक्षा के दिन परीक्षा केन्द्र से 500 मीटर की परिधि में सभी फोटो की दुकानों साइबर कैफे तथा पीसीओ आदि दो घंटा पहले खोलने से प्रतिबंधित किया गया है। धारा-144 के उल्लंघन की दशा में भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय कार्यवाही होगी।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने की समीक्षा, तैयारियां पूर्ण करने का निर्देश

देवरिया। राष्ट्र की परम्परा
राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने आगामी नगर निकाय चुनाव को देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव के दृष्टिगत समस्त तैयारियां निर्धारित समयावधि में पूर्ण कर ली जाए।
जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने राज्य निर्वाचन आयुक्त को अवगत कराया कि जनपद में दो नगर पालिका परिषद एवं 15 नगर पंचायत है, जिनमें चुनाव होना है। इनमें से नगर पंचायत पथरदेवा, बैतालपुर, तरकुलवा, हेतिमपुर, मदनपुर, भलुअनी का गठन हाल के दिनों में हुआ है। मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य आयोग के दिशा निर्देशानुसार किया जा रहा है। नगर निकाय चुनाव में कुल 262 वार्ड में 196 मतदान केंद्र व 566 मतदान स्थल प्रस्तावित हैं। इन समस्त 17 नगर निकायों में कुल मतदाताओं की संख्या 4,28,191 है। मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी/एडीएम।प्रशासन गौरव श्रीवास्तव, सहायक निर्वाचन अधिकारी/एसडीएम न्यायिक मंजूर अहमद अंसारी तथा अमरेश कुमार उपास्थित थे।

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