Friday, February 20, 2026
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स्वरोजगार के लिए अनुसूचित जाति के युवाओं को मिलेगा ₹50 हजार तक का अनुदान

01 अगस्त तक करें आवेदन, प्रशिक्षण भी मिलेगा निःशुल्क

संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। अनुसूचित जाति के युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम-अजय योजना के अंतर्गत ग्रांट इन एड योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को न केवल प्रशिक्षण मिलेगा, बल्कि ₹50,000 तक का अनुदान भी प्रदान किया जाएगा।
जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) एवं पदेन जिला प्रबंधक, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के ग्रामीण और शहरी युवाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। इसके तहत इच्छुक अभ्यर्थी कम से कम तीन लोगों का समूह बनाकर स्वरोजगार से जुड़ी परियोजनाएं स्थापित कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को उनके व्यवसाय के अनुरूप निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही प्रति व्यक्ति ₹50,000 अथवा परियोजना लागत का 50 प्रतिशत (जो कम हो) अनुदान के रूप में दिया जाएगा। परियोजना लागत का 5 प्रतिशत लाभार्थी को स्वयं वहन करना होगा, जबकि शेष राशि बैंक ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।
योजना के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जो अनुसूचित जाति के हों, आयु 18 से 50 वर्ष के बीच हो, साक्षर हों और किसी पूर्व योजना में बकायेदार अथवा दिवालिया घोषित न किए गए हों। योजना में आय की कोई बाध्यता नहीं है, परंतु ₹2 लाख तक वार्षिक आय वाले लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही लाभार्थी का जनपद का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
योजना के अंतर्गत बुटिक, ब्यूटी पार्लर, टेक्निशियन सेवा, लॉजिस्टिक वाहन चालक, किराना दुकान, जनरल स्टोर, ऑटो/ई-रिक्शा, फोटोग्राफी, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, सेवा और व्यापार जैसे क्षेत्रों में परियोजनाएं शुरू की जा सकती हैं।
इच्छुक लाभार्थी वेबसाइट www.upscfdc.in अथवा grant-in-aid.upsfdc.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा वे 01 अगस्त 2025 तक विकास भवन, कमरा संख्या-01 स्थित जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) कार्यालय में अपने दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं।
योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी अपने विकासखंड के खंड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी (स.क.) या ग्राम विकास अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

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