Thursday, January 15, 2026
HomeNewsbeatकोर्ट के आदेश पर 6 माह बाद दर्ज हुआ सड़क दुर्घटना का...

कोर्ट के आदेश पर 6 माह बाद दर्ज हुआ सड़क दुर्घटना का मुकदमा, बाइक सवार पर आरोप

सलेमपुर/देवरिया(राष्ट्र की परम्परा) सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत औरंगाबाद पेट्रोल पंप के समीप हुई सड़क दुर्घटना के मामले में पुलिस द्वारा सुनवाई न किए जाने पर पीड़िता ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अब न्यायालय के आदेश पर सलेमपुर पुलिस ने आरोपी बाइक चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, सलेमपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पूरादाखिला की रहने वाली सुभावती देवी ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर गुहार लगाई थी। उनका आरोप है कि बीते 18 मई 2025 को उनके पति रामअशीष सलेमपुर से बाजार करके घर वापस लौट रहे थे। जब वे औरंगाबाद स्थित पेट्रोल पंप के सामने टीवीएस एजेंसी के पास पहुंचे, तभी तेज रफ्तार बाइक (संख्या UP52BW 5680) के चालक ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए उन्हें जोरदार टक्कर मार दी।

गंभीर हालत में गोरखपुर रेफर
दुर्घटना में रामअशीष को गंभीर चोटें आईं और काफी खून बह गया। राहगीरों की मदद से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सलेमपुर ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद देवरिया मेडिकल कॉलेज और स्थिति गंभीर होने पर वहां से बीआरडी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर रेफर कर दिया गया। जहां उनका इलाज चल रहा है।
पुलिस ने नहीं दर्ज की थी रिपोर्ट
पीड़िता सुभावती देवी का आरोप है कि उन्होंने घटना की सूचना थाने पर दी और कई बार चक्कर लगाए, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। एसपी देवरिया से शिकायत के बाद भी कार्रवाई न होने पर उन्होंने न्यायालय (अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं. 19) में धारा 173(4) बीएनएसएस के तहत वाद दायर किया।
अब दर्ज हुआ मुकदमा
न्यायालय के आदेश के अनुपालन में सलेमपुर पुलिस ने सोमवार को आरोपी चालक अजय कुमार राजभर (पुत्र राजकुमार राजभर), निवासी वार्ड नं. 03, हरैया लाला, सलेमपुर के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही कर रही है ।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments