देवरिया/उत्तर प्रदेश (राष्ट्र की परम्परा)। सहायक श्रम आयुक्त स्कन्द कुमार ने जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (UPBOCW) में पंजीकृत सभी निर्माण श्रमिकों को अपना श्रमिक पहचान पत्र (Labour ID Card) 15 अक्टूबर 2025 तक अनिवार्य रूप से नवीनीकृत कराना होगा।
अधिकारी ने बताया कि जिन श्रमिकों ने पिछले चार वर्ष या उससे अधिक समय से नवीनीकरण नहीं कराया है, वे निर्धारित तिथि तक प्रक्रिया पूरी कर लें। नवीनीकरण के लिए जन सेवा केंद्र (CSC) या बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट http://www.upbocw.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
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नवीनीकरण की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2025
श्रम विभाग ने स्पष्ट किया है कि 15 अक्टूबर के बाद नवीनीकरण न कराने वाले श्रमिकों के नाम निष्क्रिय सूची (Inactive List) में डाल दिए जाएंगे। इससे वे बोर्ड की किसी भी कल्याणकारी योजना जैसे सहायता राशि, बीमा, छात्रवृत्ति, या पेंशन योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे।
श्रमिकों के लिए अपील
सहायक श्रम आयुक्त स्कन्द कुमार ने सभी श्रमिकों से अपील की कि वे समय पर अपने Labour Card Renewal की प्रक्रिया पूरी करें ताकि सरकारी योजनाओं का निरंतर लाभ मिलता रहे।
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