असंगठित श्रमिकों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा की गारंटी, ई-श्रम कार्डधारकों को 3000 रुपये मासिक पेंशन
महराजगंज (राष्ट्र की परम्परा)।असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के सुरक्षित भविष्य की दिशा में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना महराजगंज जनपद में तेजी से लागू की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत ई-श्रम कार्डधारक असंगठित श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन की सुनिश्चित सुविधा प्रदान की जाती है, जिससे बुढ़ापे में उन्हें आर्थिक आत्मनिर्भरता मिल सके।
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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से मिलेगा सामाजिक संबल
श्रम प्रवर्तन अधिकारी महराजगंज गणेश सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि यह योजना असंगठित श्रमिकों के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। योजना में श्रमिक की आयु के अनुसार प्रतिमाह न्यूनतम अंशदान लिया जाता है, जिसमें सरकार बराबर का योगदान करती है। इससे श्रमिकों को दीर्घकालीन सुरक्षा प्राप्त होती है।
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परिवार को भी मिलेगा पेंशन का लाभ
योजना के तहत यदि पेंशन प्राप्त करने के बाद श्रमिक की मृत्यु हो जाती है, तो उनके पति या पत्नी को 1500 रुपये प्रतिमाह पारिवारिक पेंशन दी जाती है। इससे परिवार की आजीविका प्रभावित नहीं होती और उन्हें आर्थिक सहारा बना रहता है।
कौन ले सकता है योजना का लाभ
इस योजना का लाभ वे असंगठित श्रमिक उठा सकते हैं, जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपये या उससे कम है और जो आयकरदाता नहीं हैं। इसमें रेहड़ी-पटरी व्यवसायी, रिक्शा व ई-रिक्शा चालक, निर्माण श्रमिक, ईंट-भट्ठा मजदूर, घरेलू कामगार, कृषि मजदूर, दर्जी, मोची, धोबी, नाई, मछुआरे, कूड़ा बीनने वाले सहित अन्य श्रेणियाँ शामिल हैं।
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पंजीकरण प्रक्रिया सरल
पात्र श्रमिक www.maandhan.in पोर्टल या नजदीकी जनसेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता और मोबाइल नंबर अनिवार्य है। जनपद में अधिक से अधिक श्रमिकों को जोड़ने के लिए विशेष जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है।
श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने सभी पात्र श्रमिकों से अपील की है कि वे इस योजना का लाभ उठाकर अपने भविष्य को सुरक्षित करें और आवश्यकता होने पर श्रम प्रवर्तन कार्यालय, महराजगंज से संपर्क करें।
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