लखनऊ (राष्ट्र की परम्परा)। प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए मानव संपदा पोर्टल पर चल-अचल संपत्ति का विवरण ऑनलाइन करना अनिवार्य कर दिया है। राज्य में आठ लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी इस आदेश के दायरे में आएंगे। शासनादेश के अनुसार 31 दिसंबर 2025 तक अर्जित सभी चल और अचल संपत्तियों का विवरण 31 जनवरी 2026 तक पोर्टल पर अपलोड करना होगा। तय समय सीमा तक जानकारी नहीं देने वाले कर्मचारियों को फरवरी माह में जनवरी का वेतन नहीं मिलेगा।
सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही से जोड़कर देखा जा रहा है। शासन का स्पष्ट निर्देश है कि संपत्ति विवरण ऑनलाइन भरना सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अनिवार्य होगा।
प्रमोशन पर भी पड़ेगा असर
कुछ दिन पहले मुख्य सचिव ने इस संबंध में सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश जारी किए थे। उन्होंने कहा था कि 31 दिसंबर 2024 तक अर्जित चल-अचल संपत्तियों का विवरण 31 जनवरी तक मानव संपदा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा। एक जनवरी से पोर्टल पर यह सुविधा सक्रिय कर दी गई है।
मुख्य सचिव ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को समय से विवरण भरने के लिए सुनिश्चित करें। तय समय सीमा में संपत्ति का विवरण न देने को प्रतिकूल माना जाएगा।
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DPC से भी बाहर होंगे लापरवाह कर्मचारी
आदेश में साफ किया गया है कि 1 फरवरी 2025 के बाद आयोजित होने वाली विभागीय प्रोन्नति समितियों (DPC) की बैठकों में ऐसे अधिकारी-कर्मचारियों के प्रमोशन पर विचार नहीं किया जाएगा, जिन्होंने मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति का विवरण नहीं दिया होगा।
प्रशासनिक हलकों में इस आदेश को भ्रष्टाचार पर नियंत्रण और सरकारी सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अब तय समय सीमा में संपत्ति विवरण न देना वेतन और प्रमोशन दोनों पर भारी पड़ सकता है।
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