जनपद में 9 अक्टूबर तक धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू


त्योहारों और प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए प्रशासन का निर्णय

देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)। त्योहारों के सीज़न और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जनपद प्रशासन ने निषेधाज्ञा की अवधि बढ़ा दी है। अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) जैनेन्द्र सिंह ने जानकारी दी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत जारी निषेधाज्ञा अब 9 अक्टूबर 2025 तक प्रभावी रहेगी। इससे पहले यह आदेश 10 जून से 9 अगस्त तक लागू था। निषेधाज्ञा के प्रमुख प्रावधान ध्वनि नियंत्रण – लाउडस्पीकर केवल निर्धारित डेसिबल मानक पर ही बजाए जाएंगे। धार्मिक एवं साम्प्रदायिक सौहार्द – धार्मिक स्थलों को क्षति पहुँचाने, साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाने, या उन्माद भड़काने वाले भाषण, पोस्टर, ऑडियो-वीडियो एवं सोशल मीडिया संदेश प्रसारित करने पर पूर्ण प्रतिबंध। हथियार और विस्फोटक पदार्थ – बिना अनुमति किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र या विस्फोटक पदार्थ रखना वर्जित। सिख समुदाय के कृपाण धारण करने और वृद्ध, दिव्यांग या बीमार व्यक्तियों द्वारा लाठी प्रयोग पर छूट। सुरक्षा प्रबंध – घर की छतों पर ईंट-पत्थर जमा करना प्रतिबंधित। परीक्षा केंद्रों के लिए विशेष प्रावधान – परीक्षा केंद्र से 100 मीटर के दायरे में भीड़ इकट्ठा करने पर रोक। परीक्षा के दौरान केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्र, मोबाइल, ब्लूटूथ, संचार उपकरण, फोटोकॉपी मशीन व स्कैनर का संचालन निषिद्ध। परीक्षा समाप्ति से पहले अभ्यर्थियों या प्रश्नपत्र को केंद्र से बाहर ले जाने की मनाही। प्रशासन ने जनपदवासियों से अपील की है कि निषेधाज्ञा के प्रावधानों का पालन करें, ताकि त्योहार और परीक्षाएं शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सकें। उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Karan Pandey

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