Saturday, October 18, 2025
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जनपद में धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू

बहराइच (राष्ट्र की परम्परा) । वर्तमान समय में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के दृष्टिगत गृह मंत्रालय भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन्स का पालन कराते हुए , स्वतंत्रता दिवस, रक्षा बन्धन, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, चेहल्लुम, विश्वकर्मा पूजा, श्रीगणेश चतुर्थी, अनन्त चतुर्दशी व बारावफात आदि आगामी त्यौहारों, विभिन्न शिक्षण संस्थाओं द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं को सकुशल एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न के मद्देनज़र जनपद बहराइच के समस्त सीमा क्षेत्र में विधि व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से अपर जिला मजिस्ट्रेट मनोज कुमार सागर द्वारा दं.प्र.संहिता, 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के समस्त 30 प्रस्तर 07 अगस्त से 30 सितम्बर 2023 तक जनपद बहराइच के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले तथा जनपद की सीमा में प्रवेश करने वाले समस्त व्यक्तियों पर प्रभावी रहेगा। इन आदेशों का अथवा इनके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

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