
संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा के नेतृत्व में तथा अपर जिला जज महेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में पाॅश एक्ट के तहत जिला कारागार में कार्यशाला आयोजित किया गया। जिसमें अपर जिला जज ने जेल के समस्त अधिकारी, कर्मचारी एवं बंदीजन को उच्चतम न्यायलय द्वारा पारित आदेश का संज्ञान दिलाया।
कार्यशाला में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं न्यायिक अधिकारी महेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि जैसा कि इसके नाम से इसके उद्देश्य रोकथाम, निषेध और निवारण को स्पष्ट करता है और उल्लंघन के मामलें में पीड़ित को निवारण प्रदान करने के लिए भी ये कार्य करता है।
उन्होनें महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानूनों और दिशा-निर्देर्शों, कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़िन, विभिन्न शारीरिक, मौखिक और गैर-मौखिक रूपों, विभिन्न समितियों और उनकी भूमिकाओं, शिकायतों की जांच एवं जांच की निजता के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि जिस महिला के साथ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न हुआ है, वह जिला स्तर अथवा विभाग स्तर पर गठित समिति के समक्ष उपस्थित होकर लिखिक रूप से शिकायत कर सकती है। यदि पीड़ित शिकायत दर्ज करने की मानसिक स्थिति में नहीं है, तो उसके रिश्तेदार या मित्र, उसके विशेष शिक्षक, उसके मनोचकित्सक या उसके संरक्षक या ऐसा कोई भी व्यक्ति जो उसकी देखभाल कर सकते हैं वह भी शिकायत कर सकते हैं।
कार्यक्रम में जेल के अधिकारी, कर्मचारीगण एवं बंदीजन आदि उपस्थित रहे।
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