गोरखपुर (राष्ट्र की परम्परा)l नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से लाखों रुपये की ठगी करने वाले संगठित गिरोह के खिलाफ गोरखपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। तिवारीपुर थाना पुलिस ने इस गिरोह के तीन सदस्यों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। यह कार्रवाई अपराध नियंत्रण और संगठित ठगी गिरोहों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत की गई।
गिरफ्त में आए आरोपियों में अजीत सिंह पुत्र रामानंद (निवासी न्यू राष्ट्रीय सोसायटी सेक्टर-18, द्वारका, नई दिल्ली; वर्तमान पता–रोशन गार्डन, दक्षिण पश्चिम दिल्ली), दीपक दुआ पुत्र श्याम दुआ (निवासी पी-196, गंगोत्री नगर, ढाढी नगर, प्रयागराज) और पवन कुमार पुत्र रामसेवक यादव (निवासी ई-ग्राउंड फ्लोर, इंदरपुरी, नई दिल्ली; वर्तमान पता–ग्राम कस्मा मडार, थाना खजौली, मधुबनी, बिहार) शामिल हैं। आरोप है कि ये तीनों बेरोजगार युवाओं को सरकारी और निजी क्षेत्र में नौकरी दिलाने का झांसा देकर उनसे लाखों रुपये वसूलते थे। पीड़ितों की शिकायतों पर पहले ही थाना तिवारीपुर में मुकदमा दर्ज किया गया था।
थाना तिवारीपुर में इस मामले में मु.अ.सं. 237/25 धारा 2(ख)(I)(XI) व 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत केस दर्ज हुआ है। पूर्व में भी मु.अ.सं. 231/2023 के अंतर्गत धारा 406, 419, 420, 467, 468, 471, 120बी, 504, 506 भा.दं.सं. के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि यह गिरोह संगठित तरीके से ठगी के अपराधों को अंजाम देता था और कई जनपदों में सक्रिय था। आरोपितों के खिलाफ गोरखपुर, प्रयागराज, अमरोहा और महाराजगंज जनपदों में एक से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें धोखाधड़ी, जालसाजी, धमकी, षड्यंत्र और फर्जी दस्तावेज तैयार करने जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर की अनुमति से गैंग चार्ट तैयार कर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस ने कहा है कि ऐसे ठगी गिरोहों के खिलाफ कठोर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। आमजन से अपील की गई है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा नौकरी या अन्य लाभ के नाम पर धन की मांग की जाए तो सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को दें, ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके।
