Wednesday, January 14, 2026
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ड्रोन संबंधी जागरूकता के लिए पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जिले में ड्रोन के दुरुपयोग की संभावनाओं और तैर रही अफवाहों को देखते हुए जिला पुलिस ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। हाल ही में विभिन्न थाना क्षेत्रों में उड़ते हुए ऐसे ड्रोन देखे गए हैं, जो खिलौना हेलीकॉप्टर या टॉय ड्रोन न होकर संदिग्ध गतिविधियों से जुड़े हो सकते हैं। पुलिस का कहना है कि इस प्रकार की घटनाओं से आमजन में अनावश्यक भय उत्पन्न होता है।
पुलिस ने बताया कि रात्रि गश्त बढ़ाकर सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत की गई है। गांव-गांव जाकर जनजागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। साथ ही सभी ड्रोन उड़ाने वाले व्यक्तियों का सत्यापन और पंजीकरण किया जा रहा है। तकनीकी निगरानी को भी बढ़ाया गया है, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई की जा सके।


नियमों के अनुसार 250 ग्राम से अधिक वज़न वाले सभी ड्रोन का पंजीकरण अनिवार्य है। बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान है। वहीं, 3000 ग्राम से अधिक भार वाले ड्रोन के लिए सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य है।
पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि यदि उन्हें कोई संदिग्ध ड्रोन उड़ता दिखाई दे तो तत्काल स्थानीय पुलिस या 112 डायल कर सूचना दें। ड्रोन उड़ाने से पहले सभी लोग संबंधित अनुमति व पंजीकरण कराएं।
पुलिस द्वारा जारी एडवाइजरी मे स्पष्ट किया गया है कि “सतर्क और जागरूक रहकर ही हम अपने क्षेत्र को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बना सकते हैं।”

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