Tuesday, April 7, 2026
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स्थाई लोक अदालत का फैसला: पीड़ित परिवार को मिला 15.70 लाख का मुआवजा, त्वरित न्याय से बढ़ा भरोसा

महराजगंज (राष्ट्र की परम्परा)। स्थाई लोक अदालत, महराजगंज द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में मंगलवार को पीड़ित परिवार को एवार्ड राशि का चेक प्रदान किया गया। न्यायालय के इस निर्णय से पीड़ितों को न केवल आर्थिक राहत मिली, बल्कि त्वरित न्याय व्यवस्था के प्रति उनका विश्वास भी और मजबूत हुआ।
जानकारी के अनुसार वाद संख्या 01/2024 खुशी व अन्य बनाम प्रबंधक गो-डिजिट जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में 9 जनवरी 2026 को पारित आदेश के अनुपालन में बीमा कंपनी द्वारा एवार्ड की धनराशि जमा कराई गई थी। इसके उपरांत मंगलवार को विधिवत प्रक्रिया पूरी करते हुए चेक वितरित किया गया।
स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष राकेश मालवीय ने अपने न्यायालय कक्ष में आयोजित एक सादे कार्यक्रम के दौरान कुल 15 लाख 70 हजार रुपये की एवार्ड राशि का चेक याची खुशी पत्नी स्वर्गीय सचिन मणि, सरोज पत्नी रघुवंश मणि तथा रघुवंश मणि पुत्र स्वर्गीय बुद्धेश मणि को प्रदान किया।
अध्यक्ष राकेश मालवीय ने इस अवसर पर अपने उद्बोधन में कहा कि स्थाई लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य सुलह-समझौते के आधार पर त्वरित एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराना है, ताकि आमजन को लंबी और जटिल न्यायिक प्रक्रिया से न गुजरना पड़े। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से मामलों का शीघ्र निस्तारण कर पीड़ितों को समय पर राहत दिलाई जा रही है।
इस अवसर पर स्थाई लोक अदालत की सदस्य गुंजा राय एवं प्रियंका तिवारी भी मौजूद रहीं। वहीं याचियों की ओर से विद्वान अधिवक्ता राम भवन यादव ने न्यायालय की कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे निर्णय आम जनता के लिए बेहद लाभकारी हैं।
कार्यक्रम शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। उपस्थित लोगों ने स्थाई लोक अदालत की त्वरित और प्रभावी न्याय व्यवस्था की सराहना की तथा इसे आमजन के लिए एक सशक्त विकल्प बताया।

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