
संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला जज महेंद्र कुमार सिंह ने पराविधिक स्वयं सेवकों को 01 जुलाई से लागू होने वाले भारत की नई न्याय सहिंता, मतदान एवं आगामी लोक अदालत के बारे में विस्तार से बताया।
सचिव ने बताया कि भारतीय न्याय सहिंता- 2023 पुराने भारतीय दंड संहिता- 1860 की जगह लेता है। इसी तरह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता- 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम- 2023 ने क्रमशः आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान ले लिया है। जो कि देश मे 01 जुलाई 2024 से लागू हो जाएगा।
उन्होंने कहा कि इसके बारे में आप लोग आम जनमानस को जागरूक करें तथा आगामी लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान हेतु लोगो को प्रेरित करें। इसके अलावा आगामी 13 जुलाई 2024 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के तैयारियों के दृष्टिगत सभी पराविधिक स्वयं सेवक अपने-अपने क्षेत्र एवं नियुक्ति स्थल पर ज्यादा से ज्यादा लोगों जागरूक करें।
इस अवसर पर पराविधिक स्वयं सेवक बलदेव, नीरज, मु० जावेद खान, फिरदौस फातिमा, संध्या, सोनी, मनीष, गंगाराम सहित न्यायिक प्रतिष्ठान के अन्य लोग उपस्थित रहे।
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