
मऊ(राष्ट्र की परम्परा)l राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार तथा जनपद न्यायाधीश रामेश्वर अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में, मंगलवार को जिला कारागार मऊ में उच्चतम न्यायालय के द्वारा मामले में पारित आदेश 14 नवंबर 22 के अनुपालन के सम्बंध में जिन दोषसिद्ध बन्दियों के द्वारा अपनी 40 प्रतिशत दण्ड की अवधि भोगी जा चुकी है, उनसे सम्पर्क करने तथा ऐसे दोषसिद्ध बन्दियों की काउसिंलिग करने एवं यदि उक्त बन्दियों के द्वारा अपने जुर्म को इकबाल किये जाने की इच्छा व्यक्त की जाती है,तो ऐसे बन्दियों की सजा कम करने अथवा उन्हें परिवीक्षा पर मुक्त करने के सम्बन्ध में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुुवर मित्रेश सिंह कुशवाहा, जिला प्रोबेशन अधिकारी समर बहादुर सरोज, पैनल अधिवक्ता मुक्कद्स जरीफ द्वारा जिला कारागार का आकस्मिक निरीक्षण करने के पश्चात विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया।
उक्त जागरुकता शिविर मेें सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बन्दियों को प्ली बारर्गेनिंग, कम्पाउडिंग के सम्बन्ध में तथा जिला प्रोबेशन अधिकारी, मऊ द्वारा अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम से सम्बन्धित प्रावधानों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी। एवं पैनल अधिवक्ता मुक्कद्स जरीफ द्वारा उक्त के सम्बन्ध में बन्दियों की काउंसलिंग की गयी। निरीक्षण के दौरान कुल 17 दोषसिद्ध बन्दी ऐसे चिन्हित किये गयेl जिन्होंने अपनी 40 प्रतिशत दण्ड की अवधि जेल में काट चुके हैं। उक्त दोषसिद्ध बन्दियों के सम्बन्ध में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि, ऐसे बंदियों की सजा कम करने तथा उन्हें परिवीक्षा पर मुक्त करने के लिए उच्च न्यायालय से अनुरोध किया जायेगा।
कार्यक्रम में जेलर, नागेश सिंह, डिप्टी जेलर, अमर सिंह, अवनीश कुमार सिंह, जेल पी0एल0वी0 एवं बन्दीगण उपस्थित रहें।
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