गोरखपुर (राष्ट्र की परम्परा)। वित्तीय वर्ष 2025-26 की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले छात्र-छात्राओं के लिए जिला समाज कल्याण विभाग ने आय प्रमाण पत्र को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। विभाग के अनुसार दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में केवल माता-पिता, अभिभावक अथवा विवाहित छात्रा की स्थिति में पति के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
जिन छात्र-छात्राओं ने नवीनीकरण या नवीन आवेदन के दौरान अपने नाम से बने आय प्रमाण पत्र अपलोड कर दिए हैं, उन्हें अब आवेदन में संशोधन करने का अवसर दिया गया है। ऐसे आवेदक पोर्टल पर उपलब्ध एडिट विकल्प के माध्यम से सही आय प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं।
यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन छात्रों ने पूर्व वर्षों में अपने नाम से जारी आय प्रमाण पत्र के आधार पर छात्रवृत्ति प्राप्त की थी, उन्हें भी इस वर्ष अनिवार्य रूप से माता, पिता, अभिभावक अथवा पति के नाम से जारी नवीन आय प्रमाणपत्र लगाना होगा।
संशोधन के बाद छात्र-छात्राओं को अपना आवेदन पत्र एवं आय प्रमाणपत्र संबंधित शिक्षण संस्था में जमा करना अनिवार्य होगा। शिक्षण संस्थानों द्वारा पुराने एवं नए आय प्रमाण पत्र का परीक्षण कर आवश्यक अभिलेख जिला समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसके उपरांत जनपद स्तर पर अंतिम सत्यापन किया जाएगा।
इस संबंध में जिला समाज कल्याण अधिकारी गोरखपुर वशिष्ठ नारायण सिंह ने सभी शिक्षण संस्थानों के नाम पत्र जारी कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। तो विभाग ने छात्र-छात्राओं से समय रहते संशोधन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है, ताकि छात्रवृत्ति योजना का लाभ निर्बाध रूप से मिल सके।
छात्रवृत्ति में माता-पिता का ही मान्य होगा आय प्रमाण पत्र, करें संशोधन
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