देना होगा 50 लाख रुपये का जुर्माना
टेलीकम्युनिकेशन बिल लोकसभा में पास
दिल्ली ( राष्ट्र की परमपरा )
लोकसभा में बुधवार, 20 दिसंबर को नया टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 पास हो गया। अब इस बिल को फाइनल रिव्यू के लिए राज्यसभा में भेज दिया गया है। इस बिल में फर्जी सिम लेने पर 3 साल जेल और 50 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
बिल में टेलीकॉम कंपनियों को उपभोक्ताओं को सिम कार्ड जारी करने से पहले अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक पहचान करने को कहा गया है।
यह बिल सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से किसी भी टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क के टेक ओवर, मैनेजमेंट या उसे सस्पेंड करने की अनुमति देगा। यानी, युद्ध जैसी स्थिति में जरूरत पड़ने पर सरकार टेलीकॉम नेटवर्क पर मैसेजेज को इंटरसेप्ट कर सकेगी।
More Stories
युवा भारतीय महिलाओं की उभरती आकांक्षाएँ
अयोध्या विवाद- किन्हें क्यों और कैसे याद आएंगे चंद्रचूड़-कृष्ण प्रताप सिंह
प्रस्तावित परिसीमन से भारत के संघीय ढांचे को खतरा-प्रियंका सौरभ