Monday, March 2, 2026
Homeउत्तर प्रदेशसुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन नही

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन नही

बलिया में किसी भी नगर पंचायत नगर पालिका में आवारा कुत्तों के लिए शेल्टर स्थल चिनिहत नही

बलिया (राष्ट्र की परम्परा)। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2025 को दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाकर 6–8 सप्ताह के भीतर शेल्टरों में रखने का सख़्त आदेश दिया है। आदेश के अनुसार, पाँच से छह हज़ार कुत्तों के लिए शेल्टर स्थल चिन्हित कर वहाँ स्टेरिलाइजेशन, टीकाकरण और देखभाल की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा इस कार्रवाई में रुकावट डालने पर कानूनी कार्रवाई होगी इसके बावजूद बलिया जनपद में नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर परिषद क्षेत्रों में एक भी शेल्टर स्थल चिन्हित नहीं किया गया है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यह मामला फाइलों में दबा हुआ है, जबकि शहर की गलियों में आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर बलिया में भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जल्द अमल नहीं हुआ, तो वे इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करेंगे।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments