देवरिया(राष्ट्र की परम्परा)
गुरुवार को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के अवसर पर जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवेन्द्र सिंह के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के तत्वावधान में जनपद न्यायालय के ए0डी0आर0सेण्टर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सचिव/अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार दूबें के द्वारा विधिक अधिकारों के बारें में बताया। उन्होने कहा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 39ए सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने के प्रतिमान के बारे में बताता है। उन्होंने कहा कि “समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता” की संवैधानिक दृष्टि एक ऐसे राष्ट्र के लिए अनिवार्य है, जहां लाखों लोग घोर गरीबी में जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौलिक अधिकार होने भर से कोई देश महान नहीं हो जाता। लोगों को मौलिक कर्तव्यों के बारे में पता होना चाहिए और उन्हें उनका पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर उचित कानूनी सहायता दी जाए, तो एक आम आदमी सम्मानजनक जीवन जी सकता है। विधिक सेवा दिवस का उदेद्श्य है कि कोई भी व्यक्ति आर्थिक कारणों से न्याय प्राप्त करने से वचिंत न हो, न्याय चला निर्धन के द्वार न्याय सबके लिए के तर्ज पर कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम और वादियों के अधिकार के तहत विभिन्न प्रावधानों के बारें में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता हैं। न्यायाधीश के द्वारा जनपद के सभी तहसीलों, ब्लाकों, महाविद्याालयों, चिकित्सालयों पर सम्बन्धित कों मुफ्त विधिक सहायता प्राप्त करने के संवैधानिक अधिकार के बारे में जागरूक करने के लिए निर्देशित किया तथा संचार के विभिन्न माध्यमों के जरिए व्यापक प्रसार के महत्व पर बल दिया गया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को सुनिश्चित किया गया हैं जिसमें व्यापक स्तर पर बैंक, बीमा, राजस्व, विद्युत, जल, सर्विस में वेतन एवं भत्ते, सिविल, श्रम अन्य लघु अपराधिक मामलें तथा प्री-लिटिगेशन वादों का निस्तारण किया जाना हैं। जिससे संबंधित पत्रावलियों को संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र के माध्यम से लगवाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण कर लाभ उठा सकते हैं। जिला बार एसोसिऐशन के अध्यक्ष सुशील कुमार मिश्र ने कहा कि निचले स्तर पर मौजूद न्यायपालिका की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि न्याय तक पहुंच और आम आदमी के बीच की सेतु को जोड़ना होगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए एक मजबूत न्यायपालिका का होना जरूरी है।
इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला बार एसोशिऐसन के अध्यक्ष सुशील कुमार मिश्र, वरिष्ठ अधिवक्ता मध्यस्थ सुभाष चन्द्र राव, अरविन्द कुमार पाण्डेय, शेषनाथ चतुर्वेदी, अशोक कुमार मिश्र, रीता पाण्डेय वीनू वर्मा,होसला प्रताप सिंह, पैनल अधिवक्ता शक्तिधर पाण्डेय, नीरज कुमार श्रीवास्तव, गिरिजेश शाही, राजू, मनोज विश्वकर्मा, घनश्याम त्रिपाठी, अर्जुन यादव व अन्य मध्यस्थ तथा पैनल अधिवक्ता व आमजनमानस उपस्थित रहे।
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