Thursday, October 16, 2025
Homeउत्तर प्रदेशछात्रवृत्ति योजना में पोर्टल पर नए प्रावधान लागू

छात्रवृत्ति योजना में पोर्टल पर नए प्रावधान लागू

कुशीनगर (राष्ट्र की परम्परा)। जिला समाज कल्याण अधिकारी रामाशंकर यादव ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण एवं जनजाति विकास विभाग की पूर्वदशम् एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं में पोर्टल पर कई नए प्रावधान लागू किए गए हैं।उन्होंने बताया कि जिन छात्रों को पिछले वर्ष छात्रवृत्ति की राशि मिली है, उनके विवरण — जैसे उपस्थिति, पूर्णांक एवं प्राप्तांक — शिक्षण संस्थान द्वारा मास्टर डाटा लॉक करने से पहले अनिवार्य रूप से भरे जाएंगे। दशमोत्तर छात्रवृत्ति (कक्षा 11-12 को छोड़कर) में मान्यता प्राप्त पुराने पाठ्यक्रम यथावत रहेंगे, जबकि नई मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम जोड़े जाएंगे। सभी पाठ्यक्रम पोर्टल पर ‘फ्रीज’ किए जाने के बाद फीस, सीट आदि का विवरण भरते हुए डिजिटल सिग्नेचर से मास्टर डाटा लॉक किया जाएगा।संस्था, विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी और जिला समाज कल्याण अधिकारी तीनों स्तरों पर मास्टर डाटा लॉक होने के बाद ही छात्रों के आवेदन ऑनलाइन अग्रसारित होंगे। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत 10% सीट वृद्धि की अनुमति तय सीमा के भीतर ही दी जाएगी और इसके लिए संबंधित प्रमाणपत्र पोर्टल पर अपलोड करना होगा।वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रत्येक छात्र का ओटीआर (One Time Registration) जनरेट किया जाएगा, जिसके बाद ही वह नए या नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकेगा। इसके साथ ही, चालू वर्ष से संस्थान नोडल अधिकारी, संस्थान प्रमुख और छात्रों का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण भारत सरकार द्वारा अनिवार्य किया गया है।अधिकारी ने सभी शिक्षण संस्थानों से अपील की है कि वे इन नए प्रावधानों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करें और छात्रों को समय पर आवश्यक जानकारी देकर प्रक्रिया पूरी कराएं।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments