जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी की हुयी आवश्यक बैठक

देवरिया(राष्ट्र की परम्परा)
बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के तत्वावधान में जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के अध्यक्षता में, निरूद्ध कैदियों की रिहाई हेतु जिला कारागार देवरिया में अण्डर ट्राॅयल रिव्यू कमेटी की बैठक आहूत की गयी। उक्त बैठक में ऐसे निरूद्ध बंदी जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 436(क) दं0प्र0सं0 से आच्छादित हैं तथा पूर्ण सजा के सापेक्ष आधी सजा से अधिक अवधि व्यतीत कर चुके हैं, उससे संबंधित बंदियों के मामलों की सूची अधीक्षक जिला कारागार देवरिया द्वारा प्रस्तुत की गयी हैं जिनके रिहाई के संदर्भ में वार्ता की गयी, किन्तु उनके अन्य गंभीर मामलें न्यायालय में विचाराधीन हैं या आजीवन कारावास से दंडित होकर सजा भुगत रहे हैं। जनपद न्यायाधीश जे0पी0 यादव द्वारा निर्देशित किया गया कि जो भी बंदी उक्त निर्देशों के अनुरूप रिहाई के पात्रता के अन्तर्गत आते हैं उनके नियमानुसार रिहाई की कार्यवाही की जायें। जिनकी बेल हो चुकी है परंतु 01 माह से ज्यादा हो गयी लेकिन जमानत नही हुआ है वह अपनी जमानत हेतु अपना आवेदन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया को जेल के माध्यम से भेजे। उन्होंने पाकशाला तथा बैरकों का निरीक्षण किया तथा निरंतर स्वच्छता बनाये रखने हेतु निर्देशित किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के सचिव/ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार दूबें द्वारा धारा 436(क) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्राप्त सूची पत्र पर चर्चा की गयी व उसके संबंध में अधीक्षक जिला कारागार देवरिया को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया, उन्होने कहा कि ऐसे विचाराधीन बंदियों जिनके विरूद्ध अधिकत्तम 07 वर्ष के दण्डादेश संबंधित अपराधिक विचारण लम्बित हैं और वे कारागार में निरूद्ध हैं, से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श किया गया। जिला कारागार में निरूद्ध बंदियों की समस्याओं को सुना गया जिसमें निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराने, जिनकी जमानत सक्षम न्यायालय द्वारा हो चुकी और जमानत के बाद वे एक माह से ज्यादा दिन से जेल मे निरुद्ध है, ऐसे बंदी जमानत के लिए अपना आवेदन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को जेल के माध्यम से उपलब्ध कराये। नियमित रूप से बंदियों के लिए दवा उपलब्ध कराने महिला कैदियों के साथ रह रहें उनके छोटे बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था कराने हेतु निर्देशित किया गया। जेल में निरूद्ध बंदियों की समस्याओं की सुनवाई सुनिश्चित करते हुये जेल के बंदियों को विधिक सहायता, स्वच्छता पर जोर देते हुये कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण समस्त बंदियों के विधिक सहायता/विधिक साक्षरता प्रदान करने हेतु सदैव तत्पर हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंजू कुमारी द्वारा जिला कारागार में बंदियो के सुरक्षा व उनके अधिकारो हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।
इस बैठक में मुख्य रूप से जिलाधिकारी अखण्ड प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक देवरिया संकल्प शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंजू कुमारी, जिला कारागार अधीक्षक प्रेम सागर शुक्ला, जेलर राजकुमार वर्मा, डिप्टी जेलर वंदना त्रिपाठी, वंदना, मोतीलाल वर्मा व जेल वार्डन सपन कुमार उपस्थित रहें।

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