देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के तत्वावधान में 11 फरवरी को प्रातः 10.00 बजे से स्थान दीवानी न्यायालय परिसर देवरिया में जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवरिया जे0पी0यादव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया गया है।
राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी/अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश संजय कुमार सिंह ने कहा कि इस लोक अदालत में अन्य वादों के अलावा विशेषतः विशिष्ट विषय-अपराधिक शमनीय वाद, 138 धारा पराक्रम लिखित अधिनियम, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, श्रमवाद, विद्युत एवं जल से सम्बन्धित शमनीय दण्ड वाद, पारिवारिक वाद, आर्बीटेशन वाद, भूमि अधिग्रहण वाद सर्विस में वेतन एवं भत्ते सम्बन्धित विवाद, राजस्व वाद अन्य सिविल वादों (किराया, सुखाधिकार, व्यायादेश विशिष्ट अनुतोष वाद) आदि के लम्बित मामलें एवं प्री-लिटिगेशन विवादों का भी निस्तारण पक्षकारों के आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जायेगा। उन्होने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत 11 फरवरी 2023 को आर्बीट्रेशन के निष्पादन वादों के निस्तारण हेतु न्यायालय के द्वारा मामलों को चिन्ह्रित कर उनका निस्तारण किया जायेगा।
उन्होंने जनपद के समस्त वादकारियों से अनुरोध किया है कि वे अपने सुलहनीय मामलों का निस्तारण उपरोक्त आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मुकदमों की तिथि नियत कराकर निस्तारित कराएं।
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