Monday, March 16, 2026
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भरण पोषण को लेकर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा

कुशीनगर(राष्ट्र की परम्परा)
जिला समाज कल्याण अधिकारी विपिन पाण्डेय ने गुरुवार को बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 12 नवम्बर को माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के अन्तर्गत गठित प्रदेश के समस्त भरण-पोषण प्राधिकरणों में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जा रही है। उत्तर प्रदेश, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण नियमावली, 2014 के अन्तर्गत निर्धारित दायित्वों के क्रम में 12 नवम्बर को जनपद की समस्त तहसीलों में नियुक्त सुलह अधिकारी, उपजिलाधिकारी की उपस्थिति में प्राधिकरणों में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित किये जायेंगें ।
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने समस्त उपजिलाधिकारी व समस्त सुलह अधिकारी से अनुरोध किया है कि अभिभावक एवं वरिष्ठ नागरिकों से प्राप्त होने वाली समस्याओं का निराकरण व सुलह समझौता,
12 नवम्बर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में कराने का कष्ट करें। साथ ही सुलह अधिकारी द्वारा अपने-अपने तहसील से सम्बन्धित वादों को अधिक से अधिक संख्या में निस्तारित कराकर पूर्व प्रेषित प्रारुप बी पर सूचना तैयार कर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में 12. 11.2022 के मध्यान्ह 12.00 बजे तक अनिवार्य रुप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

RKP News गोविन्द मौर्य
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I am govind maurya ( journalist ) NOTE- The reporter of that district will be responsible for every news posted on the online portal.
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