Sunday, November 30, 2025
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अमित पाल सिंह के आदेशानुसार पर होगा राष्ट्रीय लोक अदालत

बलिया (राष्ट्र की परम्परा)। जनपद न्यायाधीश/ अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अमित पाल सिंह के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में 14 दिसंबर दिन द्वितीय शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिसमें परिवार न्यायालय, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण एवं जनपद की समस्त तहसीलों में उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक वसूली, किरायेदारी वाद, मोबाइल फोन व केबल नेटवर्क सम्बन्धी प्रकरण, पारिवारिक आयकर, बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं से सम्बन्धित प्रकरण दीवानी वाद, उत्तराधिकार वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, चेक बाउंस के मामलें, जनोपयोगी सेवाओं तथा वाणिज्य कर से सम्बन्धित प्रकरण राजस्व/चकबन्दी/श्रम वाद, चालानी वाद व शमनीय प्रकृति के किमिनल वाद व अन्य प्रकार के छोटे-छोटे वादों का आपसी सुलह-समझौते के आधार निस्तारण लोक अदालत में करा सकते है, तथा बैंक से सम्बन्धित प्री-लिटिगेशन मामलों का निस्तारण भी राष्ट्रीय लोक के दिन करा सकते है। उपरोक्त विवादों को सुलह – समझौते के आधार पर निस्तारण करायें।

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