Saturday, December 20, 2025
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राष्ट्रीय लोक अदालत आज: करोड़ों रुपये के मामलों के समाधान की उम्मीद

आगरा(राष्ट्र की परम्परा)जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने व्यापक तैयारियाँ पूरी कर ली हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार यह लोक अदालत दिनांक 13 दिसंबर 2025 को जिला एवं बाह्य न्यायालयों समेत जनपद के प्रमुख सरकारी कार्यालयों में एक साथ आयोजित की जाएगी।

इस राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ माननीय संजय कुमार मलिक, जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगरा द्वारा दीवानी न्यायालय परिसर के गेट नंबर-01 पर प्रातः 10:30 बजे किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में यह आयोजन मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, लारा न्यायालय, परिवार न्यायालय, उपभोक्ता फोरम, वाणिज्य न्यायालय, राजस्व न्यायालय, समस्त खंड विकास कार्यालय एवं पुलिस आयुक्त कार्यालय में एक साथ संपन्न होगा।

लोक अदालत का उद्देश्य—लंबित मामलों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर शीघ्र समाधान—एक बार फिर न्याय प्रणाली में विश्वास मजबूत करेगा। आगरा जनपद के नागरिक अपने मुकदमों का निस्तारण आसान और निःशुल्क प्रक्रिया के माध्यम से करा सकेंगे।

लंबित वाहन चालान वालों के लिए विशेष अवसर

जिन व्यक्तियों के वाहन चालान लंबित हैं, वे भी 13 दिसंबर को—

न्यायालय परिसर,

वर्चुअल कोर्ट,

पुलिस लाइन

तथा आरटीओ कार्यालय

में जाकर अपने चालान निस्तारित करा सकते हैं।

5.25 लाख वाद चिन्हित

अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगरा डॉ. दिव्यानंद द्विवेदी ने बताया कि इस बार लगभग 5,25,000 मामलों को निस्तारण हेतु चिह्नित किया गया है। इसमें—समस्त न्यायालय, बाह्य न्यायालय, राजस्व विभाग, खंड विकास विभाग, पुलिस विभाग, परिवार न्यायालय, टोरेंट पावर लिमिटेड, बैंक, फाइनेंस कंपनियाँ एवं BSNL आदि के वाद शामिल हैं।

जनपदवासियों से अपील है कि राष्ट्रीय लोक अदालत आगरा 2025 में अधिक से अधिक संख्या में पहुँचकर इस अवसर का लाभ उठाएँ।

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