उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा है। इस योजना के अंतर्गत यदि किसी बीपीएल परिवार के कमाऊ मुखिया की मृत्यु हो जाती है, तो मृतक के आश्रित को ₹30,000 की एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी अनुज कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा, जिनके कमाऊ मुखिया की आयु मृत्यु के समय 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम हो। साथ ही, परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में ₹46,080 और शहरी क्षेत्र में ₹56,460 से कम होना अनिवार्य है।
ये भी पढ़ें – वार्ड नंबर 139 में कांग्रेस की बगावत से हड़कंप मचा
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए मृत्यु की तिथि से एक वर्ष के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक है। आवेदन के साथ आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र और आवेदक की राष्ट्रीयकृत बैंक पासबुक की छायाप्रति संलग्न करनी होगी। इच्छुक आवेदक स्वयं या नजदीकी जनसेवा केंद्र के माध्यम से https://nfbs.upsdc.gov.in पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
समाज कल्याण विभाग ने जनपद के नागरिकों से अपील की है कि पात्र परिवार समय से आवेदन कर इस जनकल्याणकारी योजना का पूरा लाभ उठाएं।
ये भी पढ़ें – साल के पहले दिन मंगला भवानी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, यातायात व्यवस्था बदली
लखनऊ (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)l प्रदेश में होली पर्व को लेकर घोषित सार्वजनिक अवकाश में…
गोरखपुर (राष्ट्र की परम्परा)। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा बी.फार्मा तृतीय सेमेस्टर, बी.ए. तृतीय सेमेस्टर,…
ज्ञान से भारतीयता परिभाषित होती है, भारतीयता से ज्ञान नहीं: प्रो. अनामिका राय गोरखपुर (राष्ट्र…
संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। पर्यटन विभाग द्वारा प्रख्यापित “उ0प्र0 बेड एण्ड ब्रेकफास्ट एवं…
गोरखपुर (राष्ट्र की परम्परा)। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस…
आज का पंचांग 28 फरवरी 2026: द्वादशी तिथि, त्रिपुष्कर योग, राहुकाल समय और शुभ मुहूर्त…