Tuesday, January 13, 2026
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मदरसा सील, मान्यता निलंबित: छात्राओं का भविष्य बचाने के लिए प्रशासन का कड़ा आदेश

संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जिले के नगर पालिका खलीलाबाद क्षेत्र में स्थित मदरसा कुल्लियातुल बनातिर रजविया (निस्वा) को प्रशासनिक कार्रवाई के तहत सील कर दिया गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद, लखनऊ के आदेश के क्रम में मदरसे की मान्यता तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी गई है। यह कार्रवाई 03 नवंबर 2025 को उप जिलाधिकारी खलीलाबाद द्वारा की गई थी।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी प्रवीण कुमार मिश्र ने बताया कि मदरसे में पंजीकृत 336 छात्राओं के पठन-पाठन और शैक्षणिक सत्र को प्रभावित होने से बचाने के लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर 09 जनवरी 2026 को सख्त आदेश जारी किए गए हैं। आदेश के अनुसार मदरसा प्रबंधन को सभी छात्राओं से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर उनकी सुविधा के अनुरूप जनपद के मान्यता प्राप्त मदरसों अथवा शैक्षणिक संस्थानों में तत्काल नामांकन कराना अनिवार्य किया गया है।
प्रशासन द्वारा जिन संस्थानों में नामांकन कराने के निर्देश दिए गए हैं, उनमें मदरसा अरबिया अहले सुन्नत बहरुल उलूम अन्सार टोला खलीलाबाद, मदरसा जामिया अरबिया अहले सुन्नत मिस्बाहुल उलूम बिधियानी, मदरसा दारुल उलूम अहले सुन्नत नूरुल उलूम बंजरिया, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज खलीलाबाद, पीबी गर्ल्स इंटर कॉलेज तथा हीरा लाल राम निवास इंटर कॉलेज खलीलाबाद शामिल हैं।
प्रशासन ने इस कार्य को शीर्ष प्राथमिकता का बताते हुए स्पष्ट किया है कि नामांकन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी अक्षम्य होगी। यदि किसी छात्रा का नामांकन नहीं कराया जाता है और उसका शैक्षणिक सत्र प्रभावित होता है, तो इसकी पूरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी मदरसा प्रबंधन की होगी।
यह कार्रवाई छात्राओं के शैक्षणिक भविष्य की सुरक्षा और शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन सुनिश्चित करने की दिशा में प्रशासन का सख्त कदम मानी जा रही है।

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