नौकरी छूट गई? जानें PF से कितना पैसा निकाल सकते हैं, EPFO के नए नियमों की पूरी जानकारी

नई दिल्ली (राष्ट्र की परम्परा)। अगर आपकी नौकरी छूट गई है और आप अपने Provident Fund (PF) का पैसा निकालना चाहते हैं, तो आपके लिए बड़ी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हाल ही में PF निकासी के नियमों में बदलाव किए हैं। नए नियमों के अनुसार अब खाताधारकों को अपने पीएफ अकाउंट में कम से कम 25% राशि रखना अनिवार्य होगा, जबकि 75% तक की राशि वे निकाल सकते हैं।

नौकरी छूटने के बाद कब निकाल सकते हैं पूरा पैसा?

EPFO के नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, अगर किसी कर्मचारी की जॉब चली जाती है, तो वह 12 महीने बाद अपने पीएफ अकाउंट से 100% राशि निकाल सकता है। यह फैसला लेबर मिनिस्टर मनसुख मांडविया की अध्यक्षता वाले सेंट्रल बोर्ड ने मंजूर किया है। इसका उद्देश्य बेरोजगार लोगों को वित्तीय सहायता देना है ताकि वे आर्थिक रूप से सक्षम रह सकें।

क्या बदले हैं EPFO के नियम?

पहले बेरोजगार कर्मचारी सिर्फ 2 महीने बाद ही PF की पूरी राशि निकाल सकते थे, लेकिन अब उन्हें 1 साल (12 महीने) का इंतजार करना होगा।

PF की राशि: 12 महीने बाद निकाली जा सकती है।

पेंशन की राशि: 36 महीने (3 साल) बाद ही निकाली जा सकती है।

PF ऑनलाइन कैसे निकालें?

  1. EPFO पोर्टल पर लॉगिन करें – https://www.epfindia.gov.in
  2. UAN, पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करें।
  3. Form 19 (PF निकासी) और Form 10C (पेंशन निकासी) भरें।
  4. बैंक डिटेल्स और दस्तावेज़ अपलोड करें।
  5. Form 15G/15H टैक्स बेनिफिट्स के लिए सबमिट करें।
  6. आधार OTP से वेरिफिकेशन कर अनुरोध सबमिट करें।

आपका आवेदन सबमिट होते ही EPFO कार्यालय में भेज दिया जाएगा, जहां वेरिफिकेशन के बाद राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

Karan Pandey

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