देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)

सदर तहसीलदार अरुण यादव ने बताया कि न्यायालय तहसीलदार सदर के अंतर्गत धारा 67 की पत्रावलियां न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसे वाद जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश आच्छादित हैं और उनका समयबद्ध निस्तारण हाईकोर्ट के दिशा-निर्देशानुसार करना आवश्यक है, के अनुपालन हेतु लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।उन्होंने बताया कि ग्राम औरा चौरी तप्पा धतुरा, परगना सिलहट में धारा 67 से जुड़े प्रकरण की सुनवाई 19 सितंबर को अपराह्न 2:00 बजे की जाएगी। इसी प्रकार अर्जुनडीहा में तप्पा कतौरा, परगना सिलहट में धारा 67 से जुड़े बात की सुनवाई 20 सितंबर को अपराह्न 2:00 बजे की जाएगी। सदर तहसीलदार ने सभी संबंधित पक्षकारों को लोक अदालत में ससमय उपस्थित रहने के लिए कहा है।