Tuesday, February 24, 2026
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गर्भवती पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास

संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि दहेज हत्या के एक चर्चित मामले में जनपद न्यायालय ने दोषी पति अमरीश यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर कुल ₹50,000 का अर्थदंड भी लगाया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार वादी रामअशीष निवासी रेवडा विजयपुर (जनपद गोरखपुर) ने थाना खलीलाबाद में प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि उनकी पुत्री रागिनी की शादी 24 मई 2022 को अमरीश यादव पुत्र रामलौट निवासी विश्वनाथपुर टोला रईमा, थाना खलीलाबाद से हुई थी। शादी के बाद से ही पति और ससुराल पक्ष 4 लाख रुपये एवं एक बुलेट मोटरसाइकिल की अतिरिक्त दहेज मांग करने लगे।
वादी के अनुसार रागिनी बार-बार फोन पर उत्पीड़न की बात बताती थी और घर आने पर भी उसने परिवारजनों को ससुराल पक्ष द्वारा मारपीट और जान से मारने की धमकियों के बारे में जानकारी दी थी। घटना के समय वह 4 माह की गर्भवती थी। 5/6 मई 2023 की रात को ससुरालजनों ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और उसे दवा के बहाने अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
मामले में अभियोजन पक्ष से कुल सात साक्षियों के बयान कराए गए। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर इश्तियाक अहमद ने स्पष्ट किया कि रागिनी की मृत्यु गला दबाने से श्वसन नली अवरुद्ध होने के कारण हुई थी।
जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) विशाल श्रीवास्तव ने दलील दी कि मृतका गर्भवती थी और विवाह के सात वर्ष के भीतर उसकी अस्वाभाविक मृत्यु हुई। इसे देखते हुए अभियुक्त को कठोर दंड मिलना आवश्यक है।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहनलाल विश्वकर्मा ने आरोपी पति अमरीश यादव को हत्या एवं गर्भपात के अपराध में सश्रम आजीवन कारावास तथा ₹25,000-₹25,000 (कुल ₹50,000) अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने की स्थिति में एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि घटना के मात्र दो वर्ष के भीतर पीड़ित पक्ष को न्याय मिल गया है।

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