तीन हत्यारोपियों को आजीवन कारावास एवं दस हजार रुपये का अर्थदण्ड

बहराइच (राष्ट्र की परम्परा)। अभियोगों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान में न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुनील प्रसाद द्वारा तीन अभियुक्तगण को आजीवन कारावास व 10,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करनें पर 02-02 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनायी गई।वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दोषी को मिली सजा ।वादी अमल कुमार यादव पुत्र स्व. लक्ष्मन यादव निवासी फत्तेपुरवा मोहम्मदनगर थाना रामगांव, की लिखित तहरीर के आधार पर रात को जब वादी अपने घर मौजूद था तथा वादी के पिता पल्लेदारी करने बहराइच गये थे कि तभी मलखान, रामगोपाल, शेखू व बड़कऊ ये चारों लोग लाठी-डण्डे से लैस र् वादी के दरवाजे पर आये तथा बहन की गाली देने लगे, विरोध करने पर उग्र हो गये जिसपर वादी चुप हो गया तो वो चारों घर चले गये । वादी के पिता जब घर लौटे तो वादी ने यह बात अपने पिता को बतायी जिसपर वादी के पिता वादी की माता के साथ मलखान के घर शिकायत करने चले गये। इसपर विपक्षीगण मलखान, रामगोपाल, शेखू, बड़कऊ चारों ने फावड़ा व बेल्चा से मेरे पिता को जान से मारने की नीयत से सिर व चेहरे पर गम्भीर चोटें पहुँचायी जिससे वह वहीं पर गिर गये, वादी की माँ रोते चीखते हुए आयी तो वादी व गाँव के अन्य लोग मौके पर पहुँचे तो चारों विपक्षीगण मौके से भाग गये थे। गम्भीर रूप से घायल पिता को किसी तरह अस्पताल लेकर गये जहाँ पिता को मृत घोषित कर दिया गया । जिस सम्बन्ध में थाना रामगांव मलखान पुत्र रामगोपाल, रामगोपाल पुत्र सुखलाल, शेखू पुत्र कैलाश व बड़कऊ पुत्र अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना तत्कालीन विवेचक अवध नरायन यादव द्वारा साक्ष्य संकलन, गवाहों की गवाही व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्तगण मलखान पुत्र रामगोपाल आदि कुल चार नफर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया जिसे न्यायालय द्वारा विरचित किया गया।महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक बहराइच वृन्दा शुक्ला के निर्देशन में “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम में उक्त अभियोग में न्यायालय/पीठासीन अधिकारी सुनील प्रसाद (ASJ-III) द्वारा मॉनिटरिंग सेल, पुलिस कार्यालय बहराइच, प्रभारी थाना रामगांव, प्रमोद कुमार सिंह, कोर्ट मोहर्रिर म0आ0 सौम्या सिंह व थाना पैरोकार का0 संदीप राजभर की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दोषी अभियुक्तगण मलखान यादव पुत्र रामगोपाल यादव निवासी फत्तेपुरवा दा0 मोहम्मद नगर थाना रामगांव शेखू यादव पुत्र स्व. कैलाश यादव निवासी नगर थाना कोतवाली देहात बहराइच, बड़कऊवा उर्फ अशर्फी लाल पुत्र रक्षाराम यादव निवासी अहिरनपुरवा दा0 कैधोली थाना गिलौला, जनपद श्रावस्ती प्रत्येक को आजीवन कारावास व 10,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करनें पर 02-02 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गई ।

rkpNavneet Mishra

Recent Posts

PWD निर्माण कार्यों में रॉयल्टी भुगतान व्यवस्था को लेकर प्रदेशभर के ठेकेदारों की बढ़ी चिंता

उत्तर प्रदेश के ठेकेदारों ने मुख्यमंत्री से लगाई गुहार, उपखनिज रॉयल्टी भुगतान व्यवस्था पर तत्काल…

7 hours ago

व्यथा धरा की

सुन कर मन की व्यथा धरा की ,आकाश को रोना पड़ेगाएक दिन ऐसा आएगाजब क्षितिज…

8 hours ago

प्रतिरोध स्वयं  का

✍️ सोनम सोनी आज मन का सागर शांतहो गया --- क्यों ।वो उथल-पुथल, हलचल हलचल,उलझन…

8 hours ago

सरकारी योजना का लाभ पाने का मौका, जरूरी दस्तावेजों के साथ 31 जुलाई को पहुंचें हाटा

कुशीनगर।(राष्ट्र की परम्परा) जनपद के दिव्यांगजनों के लिए राहत भरी खबर है। उत्तर प्रदेश शासन…

1 day ago

यात्रियों की सुरक्षा के लिए देवरिया स्टेशन पर चला विशेष चेकिंग अभियान

देवरिया रेलवे स्टेशन पर चला सघन सुरक्षा अभियान, डॉग स्क्वाड व बम निरोधक दस्ते ने…

2 days ago