Monday, October 13, 2025
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दीपावली पर अस्थायी हरित आतिशबाजी की 208 दुकानों के लिए लाइसेंस 18 से 22 अक्टूबर तक जारी होंगे

आगरा (राष्ट्र की परम्परा)। दीपावली पर्व के अवसर पर शहरवासियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस उपायुक्त नगर, सोनम कुमार ने बताया कि इस वर्ष अस्थायी हरित आतिशबाजी की कुल 208 दुकानों को लाइसेंस प्रदान किए जाएंगे। ये अल्पकालिक अस्थायी लाइसेंस 18 अक्टूबर से 22 अक्टूबर 2025 तक के लिए जारी किए जाएंगे।

पुलिस उपायुक्त ने बताया कि जनसुरक्षा के दृष्टिगत आतिशबाजी की बिक्री हेतु खुले स्थलों का चयन कर लिया गया है। इन स्थलों पर ही अस्थायी लाइसेंसधारक अपनी दुकानें स्थापित कर सकेंगे।चयनित स्थलों एवं दुकानों की संख्या इस प्रकार है:कोठी जी.आई.सी. का खाली मैदान, थाना लोहामंडी – 25 दुकानें

सेक्टर 11 व 15 का पार्क, थाना सिकन्दरा – 50 दुकानें
वैप्टिस्ट हायर सेकेंडरी स्कूल का खाली मैदान, साईं की तकिया, थाना रकाबगंज – 10 दुकानें कम्पनी गार्डन का खाली मैदान, थाना सदर – 17 दुकानें

खाली मैदान, थाना सदर बाजार – 10 दुकानें मेहताबाग पार्किंग के सामने खुला मैदान, थाना एत्माददौला – 80 दुकानें यमुना किनारा कॉरीडोर पार्क, थाना ताजगंज – 16 दुकानें

इस प्रकार कुल 208 दुकानों के लिए अस्थायी हरित आतिशबाजी लाइसेंस जारी किए जाएंगे।

डीसीपी नगर ने बताया कि अस्थायी लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक आवेदक निर्धारित अवधि में आवेदन कर सकते हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि अधिक जानकारी एवं नियम/शर्तों के लिए इच्छुक व्यक्ति किसी भी कार्य दिवस में पुलिस उपायुक्त नगर, कमिश्नरेट आगरा के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

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