बहराइच (राष्ट्र की परम्परा) । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार महिलाओं के हित संरक्षण हेतु महिला कानून विषय पर 12 जुलाई से 31 जुलाई 2023 तक आयोजित होने वाले विधिक जागरूकता अभियान अन्तर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विराट शिरोमणि की अध्यक्षता में तहसील सभागार महसी में द्वितीय विधिक जागरुकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उपजिलाधिकारी महसी केशव कुमार मौर्या, तहसील विधिक सेवा समिति के सचिव, तहसीलदार पीयूष कुमार श्रीवास्तव, रिसोर्स पर्सन के रूप में डॉ. पारितोष तिवारी व पैनल अधिवक्ता माधुरीलता मिश्रा व अन्य महिलाएं, छात्राएं तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण भी उपस्थित रहे।
शिविर को सम्बोधित करते हुए सचिव शिरोमणि ने उपस्थित महिलाओं को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाएं जो न्यायालय एवं तहसील में अपने मुकदमें की पैरवी करने में असमर्थ हैं और संसाधनों से वकील का खर्च नहीं उठा सकती हैं उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तहसील विधिक सेवा समिति की ओर से निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है।
शिविर के दौरान प्राधिकरण के सचिव द्वारा निःशुल्क वकील की सुविधा प्राप्त करने हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान की गई।
एसडीएम ने केशव कुमार मौर्या ने राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिकार क्षेत्र एवं कार्यों तथा केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के आर्थिक, शिक्षा , नारी सुरक्षा एवं सम्मान, पुलिस हेल्प लाइन, शिक्षा एवं कौशल उन्नयन हेतु संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान की गई। डॉ. पारितोष तिवारी द्वारा सर्वाइकल कैंसर के कारणों, लक्षणों, इलाज एवं बचाव के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। तहसीलदार महसी पीयूष श्रीवास्त द्वारा राजस्व विभाग द्वारा संचालित योजनाओं एंव कार्यक्रमों के साथ-साथ नारी सशक्तिकरण पर प्रकाश डाला। रिसोर्स पर्सन माधुरीलता मिश्रा द्वारा महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके हितों के संरक्षण व संवर्धन हेतु बनाएं कानूनों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गयी।
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