Saturday, April 4, 2026
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बिना पंजीकरण चलाए जा रहे दुकानों पर होगी विधिक कार्यवाही

देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)।  

खाद्य सुरक्षा प्रशासन जनपद देवरिया की टीम ने आयुक्तालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में जनपद देवरिया के स्टेशन रोड और उसके अगल-बगल सभी मीट की दुकानों का सघन निरीक्षण किया।आयुक्त के निर्देशों के अनुरूप मुर्गे, मांस, मछली और अंडे की कोई भी दुकान बिना पंजीकरण या अनुज्ञप्ति के संचालित नहीं होगी ,बिना अनुज्ञप्ति और पंजीकरण के संचालित होने वाली दुकानों के खिलाफ विधिक कार्यवाही की जाएगी। मीट एवं मुर्गे तथा अंडा एवं मछली की समस्त दुकानों का निरीक्षण कर उन्हें अधिनियम के जरूरी अपबंधों से परिचित कराया गया, जिसमें एक टाइल्स युक्त फर्श तथा 5 फीट दीवारों पर टाइल युक्त कमरा उसके अंदर डीप फ्रीजर, तथा बाहर ब्लैक शीशे लगे हुए हो, तथा स्वच्छ पानी की व्यवस्था हो तथा मीट या मांस की दुकान किसी भी धार्मिक स्थल से लगभग 100 मीटर की दूरी पर अवस्थित हो तथा परिसर के अंदर किसी भी व्यवस्था में जानवरों की कटान नहीं होगी, नगर पालिका परिषद से एक एनओसी प्राप्त करने के उपरांत और उपरोक्त नियमों के अनुपालन किए जाने पर मांस की दुकानों के पंजीकरण एवं अनुज्ञप्ति खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत जारी किए जाएंगे।
उपरोक्त निरीक्षण में समस्त विक्रेताओं द्वारा वर्तमान परिस्थितियों पर वार्ता तथा इससे संबंधित जानकारी एवं प्रशिक्षण हेतु एक तिथि निर्धारण कर वार्ता हेतु आग्रह किया गया।इसके क्रम में सहायक आयुक्त विनय कुमार सहाय द्वारा वार्ता के लिए आमंत्रित भी किया गया है। उपरोक्त प्रक्रियाओं को पूर्ण किए जाने के उपरांत पंजीकरण एवं लाइसेंस जारी किए जाने की प्रक्रिया की जाएगी तथा सड़क इत्यादि पर संचालित दुकानों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।
उपरोक्त निरीक्षण में लगभग 14 से 15 दुकानों का निरीक्षण कर उन्हें संबंधित तथ्यों से अवगत कराया गया उपरोक्त सचल दल में सहायक आयुक्त( खाद्य) विनय कुमार सहाय, मुख्य सुरक्षा अधिकारी शिवेंद्र गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी संदीप श्रीवास्तव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी राम यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी मानवेंद्र कुमार तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी घनश्याम वर्मा उपस्थित रहे।

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