
संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जिलाधिकारी महेन्द्र सिंह तंवर के निर्देश के क्रम में तहसील खलीलाबाद में उप कृषि निदेशक, उप जिलाधिकारी, खलीलाबाद, तहसील मेहदावल में उप जिलाधिकारी मेहदावल, उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी तथा तहसील धनघटा में उप जिलाधिकारी धनघटा, जिला कृषि अधिकारी की गठित संयुक्त टीम ने जनपद के तीनों तहसीलों में उर्वरक बिक्री केंद्रों पर छापा की कार्रवाई की गयी। रबी फसलों की बुवाई में प्रयोग होने वाले फास्फेटिक उर्वरक विशेष कर डी0ए0पी0 एवं एन0पी0के0 को किसानों को निर्धारित मूल्य पर सुगमता से उपलब्ध कराने हेतु उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर धनघटा क्षेत्र में जुग्गीलाल खाद भंडार अशरफपुर के द्वारा पी ओ एस मशीन, अभिलेख , रेट बोर्ड उपलब्ध नहीं काराएं जाने की स्थिति में उर्वरक बिक्री प्राधिकार पत्र निलंबित कर दिया गया।
इसी प्रकार सेमरी औद्यनिक विपणन सहकारी समिति सेमरी हैसर बाजार पर उर्वरक एक्नोलेजमेंट नहीं करने, अभिलेख, रेट बोर्ड , स्टॉक बोर्ड नहीं उपलब्ध पाए जाने के कारण बिक्री प्राधिकार पत्र निलंबित कर बिक्री प्रतिबंधित कर दी गई, जबकि विश्वनाथ खाद भंडार, हैसर बाजार एवम गुप्ता खाद भंडार डेबरी, को रेट बोर्ड , स्टॉक बोर्ड लगाए जाने हेतु चेतावनी निर्गत की गई।
धनघटा क्षेत्र में रुद्र खाद भंडार, राय बीज भंडार, पांडे कृषि रक्षा केंद्र, किसान ट्रेडर्स, साधन सहकारी समिति लिमिटेड अशरफपुर, औद्यानिक अशरफपुर सहित कुल 10 उर्वरक बिक्री केंद्रों का निरीक्षण करते हुए डी0ए0पी0 का 1, सिंगल सुपर फास्फेट का 1, एन0पी0के0 का 1 नमूना ग्रहित किया गया, जिसे प्रयोगशाला भेज कर जांच करायी जाएगी। खलीलाबाद क्षेत्र की टीम ने कुल 5 उर्वरक बिक्री केंद्रों का निरीक्षण करते हुए 1 उर्वरक का नमूना लिया , जबकि मेहदावल में शिव जी खाद भंडार,नंदौर, कृषक सेवा केंद्र भटौली प्रोपराइटर जनार्दन, जिला सहकारी फेडरेशन लिमिटेड, सरहरा, किसान खाद भंडार नंदौर सहित 8 उर्वरक बिक्री केंद्रों का निरीक्षण करते हुए 3 उर्वरकों का नमूना लिया गया।
किसान खाद भंडार नंदौर, मेहदावल एवं किसान ट्रेडर हैसर बाजार, बिना सूचना के उर्वरक प्रतिष्ठान बंद करके चले गए, जिस पर कारण बताओं नोटिस निर्गत किया गया। इस प्रकार छापा की कार्रवाई में जनपद की दो उर्वरक बिक्री केंद्रों को निलंबित करते हुए 7 उर्वरक नमूने ग्रहित किए गए। जिलाधिकारी ने सभी उर्वरक विक्रेताओं को सचेत किया कि भविष्य में भी उर्वरक बिक्री केंद्रों पर औचक छापा की कार्रवाई की जाएगी, जिन उर्वरक विक्रेताओं के द्वारा किसानों से अधिक मूल्य जाएगा , किसानों को उर्वरक खरीद की रसीद नहीं दी जाएगी, बिना पीओएस मशीन के उर्वरक बिक्री की जाएगी, उनके विरुद्ध उर्वरक (नियंत्रण) आदेश-1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।
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