
संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा के नेतृत्व में प्राधिकरण के सचिव/अपर जिला जज महेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में तहसील सभागार खलीलाबाद में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया जिसका संचालन तहसीलदार सदर जनार्दन ने किया।
शिविर को संबोधित करते अपर जिला जज महेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को अपने कानूनी अधिकार के बारे में साक्षर होना जरूरी है। जिला प्राधिकरण में संचालित हो रहे प्री-लिटिगेशन सिस्टम एवं एडीआर तंत्र के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यदि किसी के परिवार में किसी भी प्रकार की वैवाहिक अथवा अन्य मतभेद हैं जिसमे उनको कानूनी तरीके से समाधान करवाना चाहते हैं तो पक्षकार ऐसे मामलों को जनपद न्यायालय के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मध्यस्थता सेंटर में प्री-लिटिगेशन के रूप में दायर करके मामले का निस्तारण करवा सकते हैं। इस प्रक्रिया में किसी भी पक्ष का कोई शुल्क नहीं लगता और होने वाले फैसले को न्यायालय की डिक्री के समान समझा जाता है। किसी भी कार्यस्थल पर कार्य कर रही महिलाओं से यदि किसी प्रकार का दुर्व्यवहार अथवा यौन शौषण होता है तो महिला जिला स्तर कमेटी या कार्यालय स्तर कमेटी को शिकायत कर सकती हैl जिसमे महिला की गोपनीयता रखी जायेगी।
उन्होंने ने बताया कि निर्धन, अनुसूचित, जनजाति, श्रमिक, बेगार के शिकार व्यक्ति, महिलाएं एवं बच्चे, विकलांग, बाद सूखा, भूकंप आदि दैवीय आपदाओं से पीड़ित व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की निःशुल्क कानूनी सहायता प्राधिकरण के तरफ से प्रदान की जाती है। समय समय पर लोक अदालतों का आयोजन भी प्राधिकरण कराता है। इसके अतिरिक्त अपर जिला जज द्वारा घरेलू हिंसा एक्ट, न्यायिक अलगाव, गुजारा भत्ता, महिलाएं और संपत्ति का अधिकार, पॉक्सो एक्ट इत्यादि तमाम अधिकारों के बारे में विस्तार से बताया।
तहसीलदार खलीलाबाद जनार्दन मौर्य ने सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं यथा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन इत्यादि के बारे में विस्तार से बताया।
इस अवसर पर नायब तहसीलदार प्रियंका तिवारी सहित सम्बंधित अधिकारी एवं कर्मचारीगण, वादकरीगण एवं जनमानस आदि उपस्थित रहे।
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