November 21, 2024

राष्ट्र की परम्परा

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लीगल एंड डिफेंस काउन्सिल सिस्टम के पदों हेतु साक्षात्कार

आगरा (राष्ट्र की परम्परा)
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुक्ता त्यागी ने अवगत कराया है कि एल0ए0डी0सी0एस0 (लीगल एड डिफेंस काउन्सिल सिस्टम) योजना के अन्तर्गत एक चीफ, दो डिप्टी, तीन असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउन्सिल के पदों पर चयन किये जाने हेतु उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में गठित चयन समिति दिनांक 10-10-2022 से 14-10-2022 को साक्षात्कार के लिये बैठक करेगी। उन्होंने बताया है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगरा के कार्यालय में अधिक संख्या में प्राप्त आवेदन के दृष्टिगत श्रेणी के अनुसार आवेदनकर्ताओं मे से अर्ह पाये गये अभ्यर्थियों का दिनांक 10.10.2022 को असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउन्सिल एवं दिनांक 11.10.2022 को डिप्टी लीगल एड डिफेंस काउन्सिल तथा दिनांक 14.10.2022 को चीफ लीगल एड डिफेंस काउन्सिल के लिये साक्षात्कार नवीन सभागार/मीटिंग हाल में अपरान्ह् 02 बजे से किया जायेगा।
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने यह भी अवगत कराया है कि चीफ लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल के पद हेतु समस्त अर्ह अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय अपनी समस्त शैक्षिक योग्यता की छायाप्रति/ओरिजनल डाक्यूमेंट, उनके द्वारा कम से कम 30 सत्र परीक्षणीय मामलों में अधिवक्ता के रूप में किए गए कार्य के संबंध में वकालतनामा व निर्णय की सत्यप्रति तथा उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गयी अर्हताओं के संबंध में आवश्यक प्रपत्र मय शपथपत्र के साथ उपस्थित हों। डिप्टी लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल के पद हेतु समस्त अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय अपनी समस्त शैक्षिक योग्यता की छायाप्रति/ओरिजनल डाक्यूमेंट उनके द्वारा कम से कम 25 सत्र परीक्षणीय मामलों में अधिवक्ता के रूप में किए गए कार्य के संबंध में वकालतनामा व निर्णय की सत्यप्रति तथा उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गयी अर्हताओं के संबंध में आवश्यक प्रपत्र मय शपथपत्र के साथ उपस्थित हो तथा असिस्टेन्ट लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल के पद हेतु समस्त अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय अपनी समस्त शैक्षिक योग्यता की छायाप्रति/ओरिजनल डाक्यूमेंट, उनके द्वारा आपराधिक मामलों में शून्य से तीन वर्ष के वकालत के अनुभव संबंधी प्रपत्र तथा उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गयी अर्हताओं के संबंध में आवश्यक प्रपत्र मय शपथपत्र के साथ उपस्थित हों।
उन्होंने बताया है कि जनपद न्यायाधीश के मौखिक निर्देश के अनुपालन में फोन द्वारा साक्षात्कार की तिथियों की सूचना प्रत्येक अभ्यर्थियों को फोन कॉल एवं मैसेज के माध्यम से सूचित किया जाएगा। अभ्यर्थी के निर्धारित तिथि पर साक्षात्कार हेतु उपस्थित न होने पर साक्षात्कार अवसर पुनः देय नही होगा। साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता आदि देय नही होगा।