Saturday, February 28, 2026
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डीएम के निर्देश पर उर्वरक केंद्रों पर की गई सघन छापेमारी

शिकायत के आधार पर एग्री जंक्शन अहिरौली का उर्वरक लाइसेन्स किया गया निलम्बित

देवरिया(राष्ट्र की परम्परा)। जिलाधिकारी के निर्देश के परिपालन में जनपद के विकास खण्ड भटनी अन्तर्गत चाँदपार भटनी, वीरसिंहपुर, घांटी, शिव बनकटा अहिरौली एवं बैकुण्ठपर में स्थापित उर्वरक प्रतिष्ठान आशीष खाद भण्डार चाँदपार, पाण्डेय खाद भण्डार-चांदपार, कृषि सेवा केन्द्र वीरसिंह, किसान सेवा केन्द्र वीरसिंहपुर, बादुलाल चौरसिया भटनी बनवाल ट्रेडर्स भटनी, एग्री जंक्शन अहिरौली, कुशवाहा खाद भण्डार बैकुण्ठपुर, गुप्ता खाद भण्डार- बैकुण्ठपुर किसान बीज भण्डार बैकुण्ठपुर, हैदराबाद बीज भण्डार- बैकुण्ठपुर आदि दुकानो पर जिला कृषि अधिकारी मुहम्मद मुजम्मिल द्वारा सघन छापे की कार्यवाही किया गया।
निरीक्षण के समय पाण्डेय खाद भण्डार, चाँदपार से सन्देह के आधार पर 01 सल्फर का नमूना ग्रहित किया गया तथा किसानो से प्राप्त शिकायत के आधार पर एग्री जंक्शन अहिरौली का उर्वरक लाइसेन्स निलम्बित किया गया। निरीक्षण के समय सभी उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया गया कि जो किसान यूरिया के साथ अन्य उत्पादो को लेना चाहें उन्हीं कृषकों को यूरिया के साथ अन्य उत्पाद दिया जाय जो नही लेना चाहते उन्हें जबरजस्ती न दिया जाय। साथ ही साथ स्टाक वोर्ड / रेट बोर्ड व पी०ओ०एस० मशीनों की भी जांच की गयी तथा उर्वरक विक्रेताओं को कड़े निर्देश दिये गये कि कृषको को उनके आधार कार्ड पर पी०ओ०एस० मशीन से ही उर्वरकों की बिक्री करें तथा कृषको को रसीद अवश्य उपलब्ध कराये। उर्वरक प्रतिष्ठानों पर हर हाल में फ्लैक्स बोर्ड (रेट बोड) लगाए तथा उर्वरक की मात्रा व दर अवश्य अंकित करें, अगर किसी उर्वरक विक्रेता द्वारा अधिक दर पर या जबरन टैगिंग कर उर्वरको का विक्रय किया जाता है या कालाबाजारी की जाती है, तो उसके विरूद्ध उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि उर्वरक प्रतिष्ठानो पर छापे की कार्यवाही निरन्तर आगे भी जारी रहेगा।

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