आरटीआई अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन पर सूचना आयुक्त का सख्त संदेश

जन सूचना अधिकारियों को 30 दिन में सूचना देने के निर्देश, भ्रामक जानकारी पर रोक

संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। राज्य सूचना आयुक्त राकेश कुमार ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में जन सूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के प्रभावी अनुपालन को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आवेदकों द्वारा मांगी गई सूचनाएं हर हाल में 30 दिवस के भीतर उपलब्ध कराई जाएं और अधिनियम में निहित नागरिक अधिकारों का पूर्ण सम्मान हो।
सूचना आयुक्त ने जोर देते हुए कहा कि यदि मांगी गई सूचना नियमसंगत है, तो उसे बिना किसी टालमटोल के उपलब्ध कराना जन सूचना अधिकारी की जिम्मेदारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सूचना अधिकारी जनता की सेवा के लिए होते हैं और आवेदक अधिनियम के तहत प्रमुख पक्ष होता है।
बैठक में निर्देश दिए गए कि सूचना प्रदान करते समय सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न हों, ताकि आवेदक के आशय की पुष्टि हो सके। आधी-अधूरी या भ्रामक सूचना किसी भी स्थिति में न दी जाए। साथ ही प्रत्येक जन सूचना अधिकारी को अपने कार्यालय में एक रजिस्टर रखने के निर्देश दिए गए, जिसमें आवेदन की प्राप्ति और निस्तारण का विवरण तिथि-वार दर्ज किया जाए। यदि कोई आवेदन संबंधित विभाग से संबद्ध न हो, तो उसे 5 दिन के भीतर संबंधित विभाग को प्रेषित किया जाए।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) चन्द्रेश सिंह, मुख्य विकास अधिकारी जयकेश त्रिपाठी, मुख्य चिकित्साधिकारी डा. रामानुज कन्नौजिया, अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी (न्यायिक) मेंहदावल रविकान्त चौबे, जिला विकास अधिकारी प्रेम प्रकाश त्रिपाठी, डीसी मनरेगा प्रभात द्विवेदी, उप कृषि निदेशक डा. राकेश कुमार सिंह, उपायुक्त उद्योग राजकुमार शर्मा, भूमि संरक्षण अधिकारी दीपचन्द्र, जिला कृषि अधिकारी डा. सर्वेश कुमार यादव, एआर कोऑपरेटिव आनन्द मिश्र, जिला उद्यान अधिकारी समुद्रगुप्त मल्ल, जिला प्रोबेशन अधिकारी सतीश चन्द्र, जिला कार्यक्रम अधिकारी सत्येन्द्र सिंह, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी रवीशचन्द्र, बाट-माप अधिकारी वी.पी. वर्मा, जिला पूर्ति अधिकारी राजीव कुमार, सूचना अधिकारी सुरेश कुमार सरोज सहित सभी जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी उपस्थित रहे।

rkpNavneet Mishra

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