

संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। महिला आयोग एवं विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में बुधवार को तहसील खलीलाबाद अंतर्गत प्रभा देवी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रधान न्यायाधीश राम नगीना यादव की अध्यक्षता में महिलाओं के हित संरक्षण व उनके अधिकारों के सम्बन्ध में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
प्रधान न्यायाधीश राम नगीना यादव ने शिविर में उपस्थित महिलाओं को उनके एक-एक अधिकारों के बारे में विस्तार से बताया।
अपर जिला जज एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विकास गोस्वामी ने सम्बोधित करते हुए महिलाओं को प्राप्त मुफ्त कानूनी सहायता, यौन उत्पीड़न से बचाव, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने, पुरूषो के समान पारिश्रमिक का लाभ आदि के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी।
उन्होने कहा कि महिलाओं को कन्या भ्रूण हत्या, मानव तस्करी, यौन शोषण, लिंग के आधार पर परेशान करना तथा दुष्कर्म जैसे किसी भी अत्याचारों का शिकार होने पर पीड़िता अपना प्रार्थना पत्र जिला प्राधिकरण अथवा तालुका विधिक सेवा समिति में देकर कानूनी सहायता प्राप्त कर सकती है।
इसी क्रम में तहसीलदार सुनील कुमार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, उप्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन आदि योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया।
कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के प्राचार्य डॉ. प्रमोद कुमार त्रिपाठी द्वारा किया गया। वरिष्ठ महिला अधिवक्ता सरोज बाला पाण्डेय द्वारा महिलाओं को विधिक जानकारी एवं उनके प्रश्नों का उत्तर दिया गया।
शिविर में चिकित्सा विभाग के तरफ से डा. रक्षा चतुर्वेदी एवं स्टाफ नर्स निर्मला चौधरी द्वारा महिलाओं में होने वाली सर्वाइकल कैंसर के कारण एवं उसके रोकथाम के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। अंत में समस्त महिलाओं को पंपलेट, बुकलेट, किट एवं सूक्ष्म जलपान वितरित करते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया।
इस अवसर पर महिला कल्याण विभाग के तरफ से नारायण त्रिपाठी, स्थाई लोक अदालत की महिला सदस्य सुनीता गुप्ता एवं पराविधिक स्वयंसेवक नीरज, मुलायम, बलदेव, शैलेन्द्र, जावेद, फिरदौस, अरविंद राय, अनिल राय, मंजुरानी शर्मा, मनीष समेत तमाम महिलाएं एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहीं।
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