“तिरुपति प्रसादम में मिलावटी घी विवाद से जुड़ा मामला। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई निदेशक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 26 सितंबर को सुनवाई करेगा।”
नई दिल्ली (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 26 सितंबर को सुनवाई करेगा। यह मामला तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में प्रसादम बनाने के लिए मिलावटी घी के इस्तेमाल की जांच से जुड़ा है।
क्या है पूरा विवाद?
यह विवाद आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले से उत्पन्न हुआ है, जिसमें कहा गया था कि सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन किया है। हाईकोर्ट के अनुसार, सीबीआई निदेशक ने एक अधिकारी जे. वेंकट राव को जांच का अधिकार दिया, जबकि वह विशेष जांच दल (SIT) के औपचारिक सदस्य नहीं थे।
सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में आदेश दिया था कि इस मामले की जांच एक स्वतंत्र SIT करेगी। इस टीम में दो सीबीआई अधिकारी, दो आंध्र प्रदेश पुलिस अधिकारी और खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) का एक वरिष्ठ अधिकारी शामिल होना था। हाईकोर्ट ने पाया कि वेंकट राव को इस SIT का सदस्य नामित नहीं किया गया था।
उत्पीड़न के आरोप और सुनवाई का अनुरोध
वेंकट राव पर कडुरु चिन्नापन्ना ने उत्पीड़न का आरोप लगाया था। चिन्नापन्ना ने हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा था कि राव ने उन्हें बार-बार बुलाया और झूठे बयान देने के लिए दबाव डाला।
सीबीआई निदेशक की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ से इस मामले की सुनवाई 29 सितंबर के बजाय 26 सितंबर को करने का अनुरोध किया। मुख्य न्यायाधीश ने अनुरोध स्वीकार करते हुए कहा, “ठीक है, इसे शुक्रवार को सूचीबद्ध करें।”