मेरठ (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर 37.88 लाख रुपये की टैक्स चोरी करने का मामला सामने आया है। मेडिकल थाना पुलिस ने राज्य कर विभाग की तहरीर पर सर्वश्री बालाजी ट्रेडर्स के संचालक ऋषभ कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
सहायक आयुक्त राज्य कर राकेश कुमार के अनुसार, फर्म ने 17 मार्च 2025 को जीएसटी पोर्टल पर एक फर्जी पते का इस्तेमाल कर रजिस्ट्रेशन कराया था। जांच में पता चला कि बताए गए पते पर पिछले 35 वर्षों से रानी देवी अपने परिवार के साथ रह रही हैं, और उन्होंने किसी फर्म को जगह किराए पर नहीं दी थी।
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आरोप है कि फर्म ने जून 2025 तक फर्जी बिल जारी कर और गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) दिखाकर करीब ₹37.88 लाख का लाभ उठाया। फर्म ने यह फर्जी आईटीसी अन्य कंपनियों को भी ट्रांसफर किया था। विभागीय जांच के बाद 8 अगस्त 2025 को सर्वश्री बालाजी ट्रेडर्स का जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया।
एसपी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी संचालक को बयान व स्पष्टीकरण के लिए तलब किया जाएगा।
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