देवरिया। (राष्ट्र की परम्परा)सेट एम.आर. जयपुरिया स्कूल, तिलई बेलवा में आज “बाल विवाह मुक्त भारत” राष्ट्रीय अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवरिया के माननीय सचिव मनोज तिवारी ने बाल विवाह रोकथाम से जुड़ी कानूनी प्रावधानों और उसके गंभीर दुष्परिणामों पर प्रकाश डाला।उन्होंने कहा कि जनपद देवरिया को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए समाज के हर वर्ग का सहयोग जरूरी है। उन्होंने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 9 का उल्लेख करते हुए बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका और 21 वर्ष से कम उम्र के युवक का विवाह कराने पर दो वर्ष की सजा और 1 लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।कार्यक्रम में वन स्टॉप सेंटर प्रबंधक नीतू भारती ने पॉक्सो एक्ट के बारे में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही महिला कल्याण विभाग की ओर से संचालित योजनाओं की जानकारी भी छात्रों एवं अभिभावकों को दी गई।मनोवैज्ञानिक मीनू जायसवाल ने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें बताकर बच्चों और अभिभावकों को जागरूक किया। इसके अलावा महिला थाना सब इंस्पेक्टर निशा तथा जिला चिकित्सालय मानसिक स्वास्थ्य विभाग से वर्षा सिंह भी कार्यक्रम में उपस्थित रहीं।कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बाल विवाह के प्रति जागरूकता बढ़ाते हुए समाज को इसके खिलाफ संगठित करना था।
बाल विवाह रोकने के कानूनी प्रावधानों पर छात्रों व अभिभावकों को दी महत्वपूर्ण जानकारी
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