
जिला जज के फैसले को हाई कोर्ट ने रखा बरकरार
मुस्लिम पक्ष ने की थी पूजा पर रोक लगाने की मांग
प्रयागराज (राष्ट्र की परम्परा)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय, प्रयागराज ने हिंदू पक्षों को ज्ञानवापी परिसर के ‘व्यास जी का तहखाना’ में पूजा करने की अनुमति देने वाले आदेश को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी।
इसके बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा इलाहबाद हाई कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिकाओं को खारिज कर दी है। इसका मतलब है कि जो पूजा चल रही थी वह वैसे ही चलती रहेगी।
इस मामले पर हनुमानगढ़ी मंदिर के मुख्य पुजारी रमेश दास और राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने भी अपनी राय रखी है।
More Stories
संस्कृत पढ़ने गया विनय बना खूनी!
मोहर्रम का मातमी जुलूस श्रद्धा और अकीदत के साथ संपन्न, दुलदुल घोड़ा बना आकर्षण का केंद्र
प्रेम की जीत: मुस्लिम युवती ने हिंदू युवक से की मंदिर में शादी, अपनाया नया नाम