बहराइच (राष्ट्र की परम्परा)। पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत ग्राम प्रधानों के विरूद्ध की गई शिकायत के सम्बन्ध में प्राप्त जांच आख्या की समीक्षा हेतु जिलाधिकारी मोनिका रानी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पाया गया कि ग्राम पंचायत अधिकारी सन्दीप कुमार त्रिपाठी द्वारा जांच अधिकारी को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। इस स्थिति का कड़ा संज्ञान लेते हुए डीएम के निर्देश पर प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर ग्राम पंचायत अधिकारी सन्दीप कुमार त्रिपाठी को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है।
इसी प्रकार मुख्य विकास अधिकारी मुकेश चन्द्र द्वारा की गई सुनवाई में विकास खण्ड फखरपुर की ग्राम पंचायत-रौन्दोपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के दिशा-निर्देश के बहिर्वेशन प्रक्रिया के चरण-2 के बिन्दु संख्या-3 व 11 अन्तर्गत रू. 50,000=00 अथवा इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्डधारकों एवं ऐसे परिवार जिनके पास 2.5 एकड या उससे अधिक सिंचित भूमि हो और कम से कम एक सिंचाई उपकरण हो, की अनदेखी कर 02 अपात्र लाभार्थि ज्ञानवती पत्नी रमाशंकर एवं उमा देवी पत्नी चन्द्र प्रकाश को आवसीय योजना से लाभान्वित किये जाने पर प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर ग्राम विकास अधिकारी रीतापाल को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए आवास हेतु दी गई धनराशि वसूली कराये जाने हेतु खण्ड विकास अधिकारी फखरपुर को निर्देशित किया।
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